केस डायरियां गायब होने पर कानपुर के 5 दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा

– पनकी थाने के इस मामले में जांच रिपोर्ट के बाद की गई मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई

– लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन (409) की धारा में इंडस्ट्रियल एरिया चौकी प्रभारी आलोक तिवारी ने दर्ज कराई एफ आई आर

सुनील बाजपेई
कानपुर | आरोपियों से मिलीभगत अथवा किसी और खास कारण से केसरिया गायब हो जाने के खिलाफ यहां 5 दरोगाओं के खिलाफ पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक गायब हुई केस डायरियां चोरी-लूट जैसे संगीन मामलों की हैं। इस मामले में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी इंचार्ज इंजार्च की तहरीर पर पुलिस ने पांच दरोगाओं के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी पश्चिम के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। वहीं मामले की जांच एसीपी को सौंपी गई है।

प्राप्त विवरण के मुताबिक दरोगा आलोक कुमार तिवारी की तैनाती 9 अप्रैल को पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में बतौर चौकी प्रभारी के रूप में हुई थी। चौकी प्रभारी के मुताबिक, तैनाती के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मुझे मुकदमा अपराध संख्या 189/16 धारा 379 व अपराध संख्या 175/17 धारा 452, 392, 323, 504 व 506 आईपीसी की विवेचना का आदेश दिया था। जब मैं केस डायरी थाने लेने गया तो वह मुझे नहीं मिली। इसके उपरांत एसीपी कार्यालय और कोर्ट में भी ढुंढवाया।
जिसके बाद चौकी इंचार्ज आलोक तिवारी ने इसकी सूचनइंस्पेक्टर, एसीपी और डीसीपी को दी।
इसके बाद 29 अप्रैल को थाने की जीडी नंबर 47 में केस डायरी गायब होने का तस्करा दर्ज कराया।

इस मामले में डीसीपी विजय ढुल ने जांच पड़ताल एसीपी को सौंपी थी। एसीपी की जांच में पनकी थाने में तैनात रहे पांच दरोगा अनिल कुमार पांडेय, धीरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, देवीशरण व मनोज कुमार सिंह दोषी पाये गये। इसी लिए पांचों दरोगाओं के खिलाफ लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन (409) की धारा में एफआईआर दर्ज कराई है।

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