नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है; झारखंड में क्यों नहीं? :डॉ उमेश

जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने कहा आर टी ई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (c) के प्रावधान में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को झारखंड राज्य के निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा कि आरक्षित सीट पर नामांकन शुरू हुए थे।

उक्त प्रावधान के तहत स्कूलों में नामांकन प्राप्त बच्चों को कक्षा 8 वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। आर टी ई अधिनियम के झारखंड राज्य में लागू होने के दौरान स्कूल में नामांकन प्राप्त बच्चे अब कक्षा 8 वीं पास कर कक्षा 9 वीं में आ चुके हैं और इन बच्चों से उनके प्रबंधन स्कूल फीस कि मांग कर रहे हैं।

क्लास 8 पास कर 9वीं आ चुके अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फीस दे पाए। ऐसे में पैसे आभाव में इन बच्चों कि शिक्षा अधर में लटकती हुई नजर आ रही हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है पर इस कानून का लाभ झारखंड राज्य में बच्चों को मिलता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उक्त कानून के कंडिका 8-8 के प्रावधान में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने के अधिकार दिए गए हैं। अतः संघ के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया है

कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को झारखंड राज्य में लागू करने कि आदेश जारी किया जाए। ताकि उक्त कानून का लाभ लें अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे नि: शुल्क शिक्षा प्राप्त कर निर्बाध रूप 12 वीं तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने कहा आर टी ई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (c) के प्रावधान में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को झारखंड राज्य के निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा कि आरक्षित सीट पर नामांकन शुरू हुए थे।

उक्त प्रावधान के तहत स्कूलों में नामांकन प्राप्त बच्चों को कक्षा 8 वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। आर टी ई अधिनियम के झारखंड राज्य में लागू होने के दौरान स्कूल में नामांकन प्राप्त बच्चे अब कक्षा 8 वीं पास कर कक्षा 9 वीं में आ चुके हैं और इन बच्चों से उनके प्रबंधन स्कूल फीस कि मांग कर रहे हैं।

क्लास 8 पास कर 9वीं आ चुके अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फीस दे पाए। ऐसे में पैसे आभाव में इन बच्चों कि शिक्षा अधर में लटकती हुई नजर आ रही हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है

पर इस कानून का लाभ झारखंड राज्य में बच्चों को मिलता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उक्त कानून के कंडिका 8-8 के प्रावधान में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने के अधिकार दिए गए हैं। अतः संघ के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को झारखंड राज्य में लागू करने कि आदेश जारी किया जाए। ताकि उक्त कानून का लाभ लें अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे नि: शुल्क शिक्षा प्राप्त कर निर्बाध रूप 12 वीं तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

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