निर्वाचन में वाहन संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश।

बहराइच । नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार मतगणना के दिन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन की अनुमति दी जायगी। सदस्य, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायगी। वाहन तथा निर्वाचन के अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवघेश कुमार मिश्र ने बताया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार हेतु तथा मतदान एवं मतगणना दिवसों में सम्बन्धित को निर्धारित प्रारूप पर वाहन पास निर्गत किये जायेंगे। जिसके लिए रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/निर्दलीय का विवरण देना होगा)। अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी प्रत्याशियों को वाहन के पास जारी करेंगे। जारी किए गए वाहन पास को मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायगा। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम.वी. एक्ट) का उल्लंघन न हो। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनो को छोड़कर किसी भी. प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायेंगे। केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते हैं।
निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 02, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार 01-01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते हैं। सीआरओ श्री मिश्र ने समस्त प्रत्याशियों को निर्देशित किया है कि वाहन के संचालन में आयोग की गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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