मतगणना के सम्बन्ध में भ्रामक व असत्य खबरों के प्रसारण पर होगी कड़ी कार्रवाई

मतगणना के सम्बन्ध में भ्रामक व असत्य खबरों के प्रसारण पर होगी कड़ी कार्रवाईप्रसाशन के रडार पर रहेगा सोशल मीडिया
विजय जुलूस रहेंगे प्रतिबन्धितबहराइच 12 मई। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की मतगणना प्रक्रिया को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावी होने के फलस्वरूप अध्यक्ष व सदस्य पद के परिणाम घोषणा के उपरान्त शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सभी प्रकार के जुलूस पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।डीएम व एसपी ने कहा कि शासन व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिणाम की घोषणा के उपरान्त किसी भी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा आदेशों के उल्लंघन पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।डीएम व एसपी ने कहा कि मतगणना से सम्बन्धित सोशल मीडिया पर असत्य एवं भ्रामक समाचार प्रसारित करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।डीएम व एसपी ने रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफिसर्स को निर्देश दिया कि मतगणना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए पूरी सावधानी बरती जाय।टेबुलेशन कार्य के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। डीएम व एसपी ने बताया कि मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध किये गये हैं।एसडीएम को निर्देश दिये गये कि मतगणना स्थलों पर पार्किंग के साथ सुरक्षा के भी माकूल प्रबन्ध किये जाएं।साथ ही गर्मी के दृष्टिगत पानी के भी माकूल प्रबन्ध किये जाय।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह व ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट श्रीमती शालिनी प्रभाकर, उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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