संतकबीरनगर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा अपर जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार के निर्देशन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव,अपर जिला जज विकास गोस्वामी के द्वारा वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया। एक-एक करके सभी बुजुर्गों से बात चीत की गई तथा उनको दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं सुविधाओं के बारे में बात चीत की गई।
श्री गोस्वामी ने बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक संवासी कवाल वासी पत्नी स्व० अदालत द्वारा बताया गया की उसे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है जिसके संबंध में समाज कल्याण अधिकारी से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते हैं। उनके रहने, खाने-पीने और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था है। आश्रम के मैनेजर को हिदायत दिया की शुद्ध तथा स्वच्छ नाश्ता, भोजन, कपड़े इत्यादि की व्यस्थता हर हाल में हो, तथा समस्त वृद्धजन अपने अधिकारों से वंचित ना रहें। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक अंबेकश्वर मणि त्रिपाठी, लेखाकार विनय सिंह, स्टोर इंचार्ज श्याम सुंदर केयर टेकर अभिषेक, परा विधिक स्वयं सेवक बलदेव समेत तमाम वृद्धजन उपस्थित रहें।