पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त जाधव विजया नारायण राव के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में 10, 11 एवं 12 मई को अभियान चलाकर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई की जा रही है।
जारी आदेश में उपायुक्त ने कहा कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन
अधिनियम-2020-21 एवं नियमावली – 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
निजी क्षेत्र के नियोजकों को अपने प्रतिष्ठान के वैसे कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन 40,000.00 रूपये तक या इससे कम है, से संबंधित सूचना झार नियोजन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
इसके लिए संबंधित कर्मचारी का आवासीय प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के क्रम में संज्ञान में आया है कि कतिपय कर्मियों के पास आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है।
इस आलोक में अभियान के रूप आवासीय प्रमाण पत्र बनाने हेतु तीनों दिनों की सारिणी का निर्धारण सभी प्रखंडों के लिए किया गया है।