नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, ₹51 हजार का जुर्माना

नवयुग समाचार

  • नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठिन कारावास व रुपये ₹51,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
  • ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
  • माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार गौतम (ASJ/POCSO ACT) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय को सूचना दी गयी कि विपक्षी किशन डी0जे0 बजाने का काम करता है, और मेरे बेटे को डी0जे0 बजाने के लिए अपने साथ ग्राम बरवलिया थाना रूपईडीहा ले गया था जहाँ पर विपक्षी द्वारा मेरे बेटे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म(बलात्कार) किया और उसे लात, मुक्का, थप्पड़ से मारा पीटा एंव भद्दी-भद्दी गाली दीं तथा उसके गाल को दाँत से काट लिया, मेरे बेटे ने पूरी घटना दूसरे दिन आकर मुझे बताई, जिसके सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा में वादी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 377, 506 भा०दं०सं० व 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम किशन उर्फ कृष्ण कुमार गिरी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संतोष कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त इश्तियाक उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनाँक 26.05.2024 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 29.08.2024 को विरचित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार गौतम (ASJ/POCSO ACT) द्वारा प्रभारी थाना रूपईडीहा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह,संतोष सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश साहनी तथा थाना पैरोकार का0 पंकज पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 24.03.2026 को दोषी अभियुक्त किशन उर्फ कृष्ण कुमार गिरी उपरोक्त को दण्डित किया गया ।

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