संतकबीरनगर।जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार मतदान के समय मतदाता को पहचान सिध्द करने के लिए वोटर आईडी प्रस्तुत करना होगा।बताया है कि ऐसे मतदाता जो अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने किसी भी मतदाता को वोट डालने के लिए आईडी के 12 विकल्प दिए हैं। जिसमें से एक भी आईडी होने पर वोट डाला जा सकता है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत बीमा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की आरे से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य के साथ लिमिटेड कम्पनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड इनमें से एक आईडी होने पर मतदाता अपने वोट का इस्तमाल कर पाएंगे।