जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर के सपा विधायक को भाई समेत पांच को हुई है सात साल की सजा,
– 2 साल से अधिक 7 साल की सजा होने की वजह से ही खत्म होगी सपा विधायक इरफान की सदस्यता, इसी लिए सीसामऊ विधानसभा सीट से टिकट के लिए भाजपा समेत विभिन्न दलों से सक्रिय हुए दावेदार
सुनील बाजपेई
कानपुर। यहां कल शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित पांच लोगों को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीसामऊ विधानसभा सीट खाली होने वाली है ,जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी समेत और भी कई दलों के दावेदार टिकट के लिए सक्रिय हो गए हैं।
दरअसल 2 साल से अधिक की सजा पर इरफान सोलंकी की समाजवादी पार्टी से विधायकी जाना तय माना जा रहा है। वह सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने गए थे।
कल शुक्रवार को बहु चर्चित आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुना दी है। इससे पहले कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।
चूंकि यह सजा दो साल से अधिक यानी 7 साल है। इसलिए सीसामऊ में चुनाव कराया जाना बिल्कुल तय है। इसीलिए सबसे ज्यादा सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर आ रही है।
अवगत कराते चलें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था।
मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था।