जेब में पैसा न हो तो भी मिलेगी कानूनी सहायता-अन्जय कुमार श्रीवास्त

जिला कारागार में आयोजित हुआ विधिक सहायता साक्षरता शिविर

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं ने बंदियों को किया जागरुक

संतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में तथा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला व सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर गुरुवार को जिला कारागार में विधिक सहायता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बंदियों को जागरुक करते हुए कहा कि जेब में पैसा नही है तो भी कोई भी न्याय पाने से वंचित नही होगा। आर्थिक रुप से निर्धन लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों को प्रभावी सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के दिशा में एलएडीसीएस निरंतर कार्यरत है। ऐसे व्यक्ति रिमांड व जमानत के स्तर से लेकर विचारण पूर्ण होने तथा अपील दाखिल होने तक निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कराए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी संजीव कुमार पांडेय ने उपस्थित बंदियों के विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत करते हुए विधि के पहलुओं के बारें में विस्तार से बताया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के असिस्टेंट मो. दानिश व प्रज्ञा श्रीवास्तव ने उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के तरीके के बारे में जानकारी देते हुए उक्त व्यवस्था का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।
इस दौरान मुख्य रुप से जेल के अधिकारीगण, कर्मचारी व पैरालीगल वालंटियर उपस्थित थे।

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