जमशेदपुर। परसुडीह थाना कांड संख्या-119/23 धारा-17(a)/21(a)/22(a)/29 Ndps act के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद आबिद खान जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है; पिता मोहम्मद मद्रास उर्फ सलीम खान, ग्राम कीताडीह, गाड़ीवान पट्टी, थाना परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम के घर पर दिनांक 16 अगस्त 2024 को परसुडीह पुलिस ने गवाहों के समक्ष इसके दो ठिकानों पर इस्तेहार चिपकाया। इस्तेहार के माध्यम से कहा गया है कि 17 सितंबर, 2024 तक न्यायालय के समक्ष, सिविल न्यायालय जमशेदपुर में उपस्थित होना है।