उर्वरक की कालाबाजारी करने पर साधन सहकारी समिति के सचिव पर FIR दर्ज

संतकबीरनगर।14 नवंबर को वायरल वीडियो एवं अन्य कई शिकायत (जिसमें कई उर्वरक बिक्री केंद्र/समितियों द्वारा रात के समय उर्वरक वितरण का कार्य किया जा रहा था) को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर उप जिलाधिकारी खलीलाबाद शैलेश दुबे एवं जिला कृषि अधिकारी डॉ0 सर्वेश कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से साधन सहकारी समिति सेमरा एट मगहर का औचक निरीक्षण किया गया।
जांच में पाया गया कि समिति को 180 बोरी खाद का आवंटन किया गया था जो दिनांक 13 नवंबर को शाम को पहुंची थी साधन सहकारी गोदाम पर जिसमें से लगभग 16 से 20 बोरी डीएपी को वाहन संख्या अप 58 टी 9738 द्वारा उर्वरक गोदाम से रात में 9:00 बजे बाहर भेजी गई इस प्रकार उनके द्वारा रात्रि में वहां से उर्वरक भेजा जाना, बिना कैश मेमो / POS मशीन के द्वारा उर्वरक वितरण करने एवं उर्वरक व्यवसाय की कालाबाजारी में संलिप्त पाया जाना पुष्ट हुआ। अतः शिशिर श्रीवास्तव सचिव साधन सहकारी समिति सेमरा एट मगहर के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी(FIR )दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान शक्ति विकास उर्वरक सहायक मौजूद रहे।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में यदि कही भी उर्वरक की कालाबाजारी या निर्धारित मूल्यों से अधित पर उर्वरक बेचने की शिकायत अगर प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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