पेसा पर कार्यशाला : प्रखंड विकास पदाधिकारी पोटका के पत्रांक 1983- 23 दिसंबर के आलोक में दिनांक 24 दिसंबर 2024 को पेसा पर हाथीबिंदा पंचायत में; नेतृत्वकर्ता पंचायत सचिव कुंज बिहारी साह ने सरल वाक्यों में सभी के समक्ष पेसा का पाठ पढ़ाया। ग़ौरतलब हो कि पेसा कानून पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट (PESA) 1986 में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पेसा कानून की शुरुआत की गई।
आसान भाषा में समझें तो इस कानून में तीन प्रमुख बाते हैं- जल, जंगल और जमीन का अधिकार; जो कि भारत सरकार द्वारा भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक कानून है। उपरोक्त पेसा के कार्यशाला पर मुख्य रूप से ग्राम प्रधान गणेश चंद्र महतो, गदाधर भगत, बलराम भगत, भुवन चंद्र महतो, श्याम पदो मंडल। वार्ड सदस्य दीपक सिंह, सुलेखा महतो, गीता रानी मंडल, बासंती हंसदा, कंचन माझी, निराला मुंडा, सुखी सिंह, पूजा कालिंदी एवं माझी बाबा नाइके समेत ग्रामीण शामिल हुए।