स्थायी लोक अदालत में भी आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन – अध्यक्ष

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10 मई के बावत हुई बैठक।”

संतकबीरनगर। जिला जज महेन्द्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में प्राधिकरण के नवागत सचिव देवेन्द्र नाथ गोस्वामी एवं स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली के बीच बैठक आहुत हुई। जनपद न्यायालय परिसर में स्थित ए0डी0आर0 भवन में न्यायलय स्थायी लोक अदालत का संचालन होता है, जिसमें पीड़ित अथवा आवेदक अपने मामलों का समाधान मात्र एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सुलह-समझौता के माध्यम से करवा सकता है। इस न्यायालय में अन्य न्यायालयों की तरह अधिवक्ता अथवा वकालतनामा की आवश्यकता नहीं होती। उक्त बातें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, श्री इश्तियाक अली द्वारा बताया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियमए 1987 की धारा 22.बी की उप धारा(१) के अंतर्गत हुआ है। जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामलों को मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। त्वरित एवं सुलभ न्याय के लिए दिनांक 10 मई 2025 को स्थाई लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि कोई भी पक्ष जिसका संबंध इन जनहित सेवाओं से है वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में निस्तारण हेतु आवेदन कर सकता है। सबसे पहले विवाद को आपसी सुलह के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है और सहमति के बाद अवार्ड पास कर दिया जाता है। इसके फैसले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती।

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