पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच द्वारा अपराध व अपराधियों की रोक-थाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा श्रीमती हर्षिता तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना मोतीपुर पुलिस को मिली सफलता, मु0अ0सं0 415/2025 धारा धारा- 140(1), 103(1), 238 बी.एन.एस. का सफल अनावरण किया गया ।
घटना के अनावरण का विवरण-
थाना मोतीपुर पुलिस को वादिनी रमपता पत्नी राम कैलाश निवासी चौधरीगांव थाना मोतीपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी बेटी सुमन व 03 नातिन 1.नन्दिनी, 2.अंशिका 3.लाडो को उसका दामाद अनिरुद्ध कुमार पुत्र दौलतराम अपने साथी के साथ मिलकर जान से मारने के लिए कहीं गायब कर दिया ।
सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 19.08.2025 को मु0अ0सं0 415/2025 धारा- 140(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया । घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में अपहृताओं की तलाश व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे थे ।
इसी क्रम में मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर अभियुक्त अनिरुद्ध को गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त से उसकी पत्नी व उसकी बच्चियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 14.08.2025 को अपनी पत्नी व बच्चियों को उसके मायके से बुलाकर कस्बा मिहींपुरवा से अपने साथ थाना खमहरिया जनपद खीरी ले जाकर शारदा नदी के पुल से सभी को धक्का देकर नदी में फेक दिया था ।
जिसपर अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट शारदा नदी के किनारे झाड़ियों से मृतका सुमन व मृत बच्चियों का कपड़ा व एक बच्ची की छोटी जूती व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई । विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अनिरूद्ध कुमार द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 में अपने भाई संतोष कुमार की हत्या कर दी गयी थी जिसमें अनिरूद्ध कुमार व उसके साथियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग विचाराधीन है ।
भाई की हत्या के पश्चात अनिरुद्ध द्वारा अपने भाई की विधवा पत्नी को डरा-धमकाकर अपने साथ रखता था जिससे अभियुक्त अनिरुद्ध की दो बेटियां अंशिका व लाडो थी, मृतका सुमन जो कि अभियुक्त अनिरूद्ध कुमार के विरूद्ध चल रहे पूर्व हत्या के मुकदमें में अहम गवाह थी, मुकदमे में सजा से बचने व अपने भाई की संपत्ति पाने के लिए अभियुक्त अनिरुद्ध ने उक्त घटना को कारित किया ।
पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 415/2025 धारा 140(1) बी.एन.एस. में धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. की बढोत्तरी करते हुये गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए बरामद माल के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया ।
• अभियुक्त का विवरणः-
अनिरूद्ध कुमार पुत्र दौलतराम निवासी ग्राम रमईपुरवा दा0 पकड़िया दीवान थाना मोतीपुर जनपद बहराइच ।
आपराधिक इतिहास
. मु0अ0सं0 438/18 धारा 302, 201, 193, 120बी भा.द.वि.
• गिरफ्तारी का स्थान व समयः-
. स्थान – गायघाट पुल, थाना मोतीपुर बहराइच
. गिरफ्तारी दिनांक- 20.08.2025 समय करीब 09.45 बजे
• बरामदगी का विवरणः-
1. मृतका व बच्चियों के कपड़े
2. एक बच्ची की छोटी जूती
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्लेटिना UP40AQ1433
गिरफ्तारी पुलिस टीम-
1. श्री आनन्द कुमार चौरसिया, थानाध्यक्ष मोतीपुर
2. उ0नि0 श्री शोभानाथ यादव
3. हे0का0 संतोष भारती
4. हे0का0 रविन्द्र नाथ मौर्या
5. का0 नितेश सिंह
6. का0 देवेन्द्र मिश्रा