गोण्डा। आगामी दीपावली त्यौहार पर मिलावटी खोया, पनीर, मिठाई व खाद्य पदार्थों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ.प्र. लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य) गोण्डा के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोण्डा संजय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में खाद्य टीम द्वारा कुड़ासन बाजार, तहसील- मनकापुर, गोण्डा में उपजिलाधिकारी मनकापुर अवनीश त्रिपाठी के नेतृत्व में एक खाद्य प्रतिष्ठान पर छापा मारकर प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए बेसन बूँदी, लड्डू, बेसन पट्टी स्वीट, पेड़ा व छेना के कुल पाँच नमूने जाँच हेतु संकलित किये गये।
इस खाद्य प्रतिष्ठान के मालिक दीपक गुप्ता पुत्र श्री फूलचंद्र द्वारा किराये के गोदाम में बगैर फूड लाइसेंस प्राप्त किये खाद्य कारोबार किया जा रहा था। मौके पर बड़ी मात्रा में संदूषित एवं दुर्गंधयुक्त छेना पाया गया। जिसे खाद्य कारोबारकर्ता उपरोक्त की सहमति से विनष्ट कराया गया।
विनष्ट किये गये छेना मिठाई की मात्रा 1680 किग्रा है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रू. 300000/- ( रूपए तीन लाख रुपये ) है। खाद्य कारोबारकर्ता को सख़्त निर्देश देते हुए बिना खाद्य लाइसेंस प्राप्त किए जाने वाले कारोबार को बंद कराया गया।