12 अप्रैल तक जनपद में धारा 144 लागू: डीएम

लालचन्द्र मद्धेशिया

संत कबीर नगर। जिला मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह ने जनपद में शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने एवं व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के दृष्टिगत अवगत कराया है कि वर्तमान में शिक्षा परिषद की वर्ष 2023 की हाई स्कूल,इण्टरमीडियट की परीक्षाएं, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विषम सेमेस्टर परीक्षा, अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु, अट्ठारह मार्च को महाशिवरात्रि, सात मार्च को होलिका दहन, आठ मार्च को होली, तीस मार्च को रामनवमी, दिनांक चार अप्रैल को गुड फ्राइडे, विभिन्न राजनीतिक दलों,संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन,जुलुस निकालने तथा कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। जिसके निमित्त जन जीवन एवं अन्य जन सम्मति को नुकसान हो सकता है तथा समाजिक तनाव एवं वैमनस्य, कटुता बढने से शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका है। उन्होंने बताया कि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित निषेधाज्ञाए पारित किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है।
मै प्रेम रंजन सिंह, जिला मजिस्ट्रेट जनपद संत कबीर नगर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की घारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जनपद संत कबीर नगर सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित एक पक्षीय प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूॅ।उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपर जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकलेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा तथा धरना प्रदर्शन घेराव या रैली नहीं करेगा। विवाह उत्सव व शव यात्रा संबंधित जुलूस तथा उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन, प्रेक्षागृह के अंदर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल सार्वजनिक जुलुस एवं अन्य आयोजनो पर लाउडस्पीकर पर ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम-200 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि बारह बजे से प्रातः छ: बजे तक किसी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही किया जाएगा साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जनपद संत कबी नगर की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़़कर) तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, वरक्षी गुप्तियों, कटार, फरसा, त्रिशुल, अथवा बन्दूक रिवाल्वर,पिस्टल,राइफल, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब, घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। डियूटीरत पुलिस कर्मी पर यह प्रतिबंध लागू नही होगें। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रन्थो का अपमान नही करेगा। धार्मिक स्थानो, दिवारो आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर पोस्टर आदि नही लगायेगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के वितरित ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहे फैलायी जायेगी। किसी भी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतो पर ईट, पत्थर सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नही करेगा और न ही रखेगा, न ही उपयोग करेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने आदि किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सकें। जनपद संत कबीर नगर की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण,प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो नही करेगा। कोई भी व्यक्ति डियूरीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारी नगर निकायस्वास्थ्य विभाग सफाई कर्मी के साथ अभ्रदता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरूद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत कण्टेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नही होगी। कण्टेनमेंट जोन( हाट स्पाट)से किसी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति नही होगी। ऐसा करने पर यह महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लॉकडाउन व धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा। जनपद संत कबीर नगर की सीमा के अन्दर किसी भी साईबर कैफे के संचालन द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण ड्राइविंग लाइसेंस, पास्पोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साईबर कैफे का उपयोग नही करने दिया जाएगा। समस्त आगन्तुको प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नही किया जायेगा। साईबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो को मेन सर्वर मे कम से कम छः माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था बैगर साईबर कैफे संचालित नही कर सकेगें। कोई भी दुकानदार न तो ऐसे धातु के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे तार में पतंग बाधकर उड़ायेगा। जिससे ट्रासफार्मर जल जाने अथवा शार्ट सर्किट की सम्भावना हो। कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे के तार का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। ऐसे चाइनीज मांझे से पतंग बाधकर नही उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति हो। जनपद संत कबीर नगर के सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नही जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
उन्होंने बताया कि जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना सरकारी गैर सरकारी भवनों कार्यालय परिसर में न तो कोई धरना,सभा,प्रदर्शन,घेराव,आंदोलन उपवास करेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे शांति व्यवस्था, जन सुरक्षा जनहित में प्रभावित होने की आशंका हो। जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति सरकारी भवनों, कार्यालय परिसर में किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा ना ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति निधि,संगठन,संस्था,ट्रस्ट की भवन,परिसर पर किसी इसी प्रकार धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि बिना स्वामी की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों कर्मचारी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र के नवीनीकरण, नये क्रय किए गए शस्त्र अंकन कराने या मरम्मत हेतु लाए जाने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जनपद संत कबीर नगर सीमा क्षेत्र के अंदर समस्त होटलों,धर्मशालाओं,गेस्ट हाउसों के मालिक,प्रबंधक किसी भी व्यक्ति से पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट,राशनकार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पैनकार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस व विश्वसनीय प्रमाण पत्र की प्रति रखे बगैर अपने होटलों,धर्मशालाओं,गेस्ट हाउसों में किसी भी यात्री को प्रवास नहीं कराएगा तथा पहचान पत्र की एक प्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखें। जनपद संत कबीर नगर सीमा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा, न ही परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधित उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जायेगा।
उन्होंन बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों,जोन में धर्मशाला के कोविड-19 के संबंध में निर्णय शासनादेश के अनुसार प्रवेश की अनुमति रहेगी। शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए उसमें उल्लिखित व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में कोविड-19 के संबंध में निर्गत शासनादेश में अंकित व्यक्तियों की संख्या को ही आमंत्रित किया जाए। अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, उनके बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी, समारोह स्थलों पर शौचालय की साफ-सफाई व सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। यदि कोई भी व्यक्ति संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो इसे अपर जिला मजिस्ट्रेट या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा जिसपर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र के संबध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू यदि वापस न लिया गया तो दिनांक 12 फरवरी 2023 से 12 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा। यह आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लघंन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

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