राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक 09-12-2023 को कमालुद्दीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में विकास खण्ड शीलतपुर ब्लॉक एटा के सभागार में प्रातः समय 11 बजे माँ सरस्वती के समक्ष दीप एवं पुष्प माला अर्पित कर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का शुभारम्भ किया गया।
सचिव द्वारा सभा कक्ष में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं समस्त महिलाओं, आंगवाड़ी कार्यकत्री को सम्बोधित करते हुये यह कहा कि महिलों के शसक्तीकरण के बिना किसी भी देश का विकास करना संभव नही है। श्री कमालुद्दीन, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा द्वारा उपस्थित सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए अवगत कराया गया कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट, घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम शादी के बाद ही लागू नहीं होता बल्कि शादी से शादी के लिए यदि कोई व्यक्ति धन की मांग करता है तो उस पर भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है। इसी तरह घरेलू हिंसा ससुराल में ही लागू नहीं होता बल्कि मायके में भी भाई-बहन, पिता द्वारा घरेलू हिंसा कारित करने पर यह नियम लागू होता है, आदि के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।
इसी क्रम में सुश्री भावना विमल, उप जिलाधिकारी एटा द्वारा विधान से समाधान एवं महिलाओं के हितार्थ एवं शसक्तीकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करायी गई। इस विधिक जागरूकता शिविर में श्रीमती व्रह्मावती, प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र एटा,द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के हितों में चालाये जा रहे हेल्प न0-181 एवं 1090 एवं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इसी क्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के हित में सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं सर्वाइकल कैंसर आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई साथ ही साथ आग्रह किया गया कि जो जानकारी आप यहां प्राप्त करके जाओंगी उसे अपने ग्राम की महिलाओं को प्रदान करें जिससे हम अपने देश की महिलाओं का शसक्तीकरण किया जा सकें।
इसी क्रम प्रशासन द्वारा सुश्री पूजा मिश्रा, जिला समन्वयक महिला शक्ति केन्द्र एटा द्वारा महिलाओं को वनस्टाप सेन्टर एवं हेल्प लाइन न0 आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की और अवगत कराया गया कि घरेलू हिंसा के मामलों में एफ0आई0आर दर्ज कराने से पूर्व आप वनस्टाप सेन्टर में काउंसिल के द्वारा अपने मामले का निस्तारण करा सकते है। साथ ही इसी क्रम में महिला प्रवक्ता श्रीमती शशि मिश्रा, प्रवक्ता शिक्षा विभाग, श्रीमती सुशीला,प्रवक्ता शिक्षा विभाग एटा द्वारा महिला शसक्तीकरण के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करायी गई।
इस विधिक जागरूकता शिविर के अवसर पर सुश्री भावना विमल,उप जिला अधिकारी, श्रीमती प्रतिभा निमेष, खण्ड विकास अधिकारी, शीतलपुर एटा, श्रीमती व्रह्मावती, प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र एटा, सुश्री पूजा मिश्रा, जिला समन्वयक महिला शक्ति केन्द्र एटा, अधिवक्ता श्री योगेश सक्सैना, प्रवक्ता श्रीमती शशि मिश्रा, प्रवक्ता, श्रीमती सुशीला, शिक्षा विभाग एटा, कर्मचारीगण एवं समस्त महिला , आंगवाड़ी कार्यकत्री आदि की उपस्थिति रहे।
दिलीप सिंह मंडल ब्यूरो एटा उत्तर प्रदेश