नए कानून से जल्दी निपटेंगे मुकदमें-अपर जिला जज

तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य

जिला कारागार में आयोजित हुई विधिक सहायता शिविर

संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह के पहल पर सोमवार को जिला कारागार में विधिक सहायता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नए कानून से मुकदमों का निस्तारण शीघ्र होगा। तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि नए कानून का प्रभाव पूर्व से चल रहे मुकदमों पर नही पड़ेगा। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रानिक माध्यमों का इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने उपस्थित बंदीजनों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मामले में मुकदमा दर्ज होने से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है।आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी संजीव कुमार पांडेय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न नए प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मो0 दानिश व प्रज्ञा श्रीवास्तव ने कहा कि आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। अमिकस क्यूरीअधिवक्ता अखंड बहादुर पाल ने जीरो एफआईआर के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार राय, डिप्टी जेलर हरिकेश तथा जेल के अधिकारीगण व बंदी जन आदि उपस्थित रहे।

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