अवैध रूप से नामांकन निरस्त करने का चुनाव अधिकारियों पर लगाया आरोप
अलीगंज।अलीगंज तहसील में इन दिनों बार एसोशिएशन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव पदों के चुनाव हेतु नामांकन प्राप्त कर उन पर विचार कर अध्यक्ष पद का एक नामांकन खारिज किया गया है।नामांकन खारिज होने के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश पनप गया है। नामांकन रद्द होने के बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए अवैध रूप से नामांकन खारिज करने का चुनाव समिति पर आरोप लगाया है। अधिवक्ता रतिराम एडवोकेट ने एल्डर्स कमेटी पर मनमाने ढंग से नामांकन निरस्त करने का आरोप लगाते हुए पर्यवेक्षक बार एसोशिएशन को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने बताया कि वह अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रहे थे वर्ष 2021 में बार एसोशिएशन के सचिव थे कोषाध्यक्ष पर बार लेखा जोखा रहता है ।मुझ पर लेखा जोखा नहीं सौंपने का आरोप लगाते हुए पर्चा निरस्त किया गया है जो कि पूर्णतः अवैध है। सचिव के पास कोष का किसी प्रकार का लेखा जोखा नहीं रहता ऐसे में सचिव कोष का जिम्मेदार नहीं होता। एल्डर्स कमेटी के इस फैसले के खिलाफ बार काउंसिल के पास जाऊंगा।
अधिवक्ता वेद प्रकाश यादव ने बताया कि बार एसोशिएशन 2025 के चुनाव चल रहे है अध्यक्ष पद हेतु तीन,सचिव पद हेतु चार,कोषाध्यक्ष पद हेतु दो आवेदन हुए थे 27 तारीख को जांच पड़ताल चुनाव पर्यवेक्षक तहसीलदार के समझ हुई तब तक इनका आवेदन सही था 28 तारीख को चुनाव के नियमानुसार दो बजे तक निस्तारण होना था परन्तु पांच बजे तक निस्तारण करके 1 तारीख को इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। रतिराम का पर्चा खारिज होने से स्वतंत्र अधिवक्ताओं में आक्रोश है हम भी आहत है स्वतंत्र लोकतंत्र की हत्या बताते हुए अधिवक्ता ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या कहा एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष नें
मामले पर एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष बलबीर सिंह राठौर ने बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे है वह निराधार है जो पर्चा निरस्त किया गया है वह चुनाव प्रक्रिया के बायलॉज के तहत किया गया था सम्मानित अधिवक्ता गण के आवेदन पर आपत्तियां आई थी जिनके निस्तारण के लिए दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया था तहसीलदार साहब भी समाने थे साक्ष्यों के आधार पर नामांकन निरस्त किया गया है।
दिलीप सिंह मंडल ब्यूरो एटा उत्तर प्रदेश