गौवध करने वाले गैंगेस्टर एक्ट के फरार अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त के घर व सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा की गई एवम डुगडुगी पिटवाकर लाउड हेलर के माध्यम से मुनादी की गई

नवयुग समाचार
बहराइच पुलिस अधीक्षक , प्रशान्त वर्मा द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व कार्यवाही हेतु दिये गये कडे दिशा निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक , पवित्र मोहन त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी , राहुल पांडेय के कुशल के निर्देशन में थाना कोतवाली मुर्तिहा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 122/2023 धारा 3(1) यू0 पी0 गैगेस्टर एक्ट से संबंधित *अभियुक्त आरिफ उर्फ लेमनचूस पुत्र तौफीक उर्फ तौफील उर्फ तुफैल निवासी रामनगर लहबड़ी थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी* जो कि अभियोग में वांछित चल रहा है अपनी मौजूदगी को छिपा रहा है

बाद विधिक कार्यवाही एन0बी0डब्ल्यू जारी कराया गया था परन्तु अभी भी फरार चल रहा है उसके द्वारा अपनी संपत्ति को बेचकर फरार होने की संभावना को देखते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर एक्ट से 82 सीआरपीसी0 की उद्घोषणा जारी हुई।

जिसके क्रम में आज दिनांक 04.12.2023 को थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से अभियुक्त के घर पर , मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 82 सीआरपीसी0 की नोटिस चस्पा की गई एवम् गांव वालों की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर लाउड हेलर के माध्यम से मुनादी की गई कि अगर आरोपी ने जल्द से जल्द सरेंडर नहीं किया, तो अभियुक्त आरिफ उर्फ लेमनचूस के घर की कुर्की की कार्रवाही की जाएगी ।

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