अलीगंज पुलिस की सक्रियता से टला बड़ा विवाद होने सेअलीगंज पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत मेंसार्वजनिक या सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के नहीं कर सकते मंदिर का निर्माणअलीगंज। थाना अलीगंज के ग्राम हतसारी में मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। जिसकी सूचना थाना अलीगंज पुलिस को दी गई। थाना अलीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को बड़ा रूप होने से रोका और निर्माण कार्य को रुकवाया। वही विवाद डालने वाले दो लोगों को अलीगंज पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है।थाना अलीगंज के ग्राम हतसारी में जाहरवीर बाबा के मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए जिसकी सूचना थाना अलीगंज के कोतवाली प्रभारी अरुण पवार को मिली। कोतवाली प्रभारी अलीगंज अरुण पवार ने सूचना मिलते ही हरकत में आए और मय फ़ोर्स के साथ मौके पर पहुंचे जहां विवाद को विकराल रूप धारण करने से रोका व दो लोग स्थानीय निवासी मुनेश्वर और भानु प्रताप को अपने हिरासत में लिया।आपको बताते चलें थाना अलीगंज के ग्राम हतसारी में जाहरपीर बाबा के मंदिर के निर्माण को लेकर भानु प्रताप सहित ग्राम वासियों ने आपस में चंदा एकत्रित किया। 28 से 30 हजार रूपये जो भी चंदा एकत्रित हुआ मंदिर निर्माण हेतु ईट मंगवाई गई। परंतु मुनेश्वर सहित कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जिस दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने लड़ने के लिए खड़े हो गये। जबकि यह है ढाई बीघा हड़वार भूमि गाटा संख्या 790/0.206 हे० ग्राम सभा में आती है और यह है हड़वार के लिए आरक्षित है। परंतु ग्राम वासियों ने हड़वार की भूमि पर चारा, गोबर, उपले डालकर पहले से ही वहां पर अतिक्रमण कर कब्ज़ा कर रखा था। अस्थाई कब्जे को हटाने के लिए संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं। उक्त मौके पर कानूनगो ओम नमो नारायण, लेखपाल जलज, लेखपाल कौशलेंद्र सहित अलीगंज पुलिस मौजूद रही।लेखपाल जलज का कहना है कि यह भूमि हड़वार के लिए आरक्षित हैं जिस पर अवैध रूप से मंदिर का निर्माण करने हेतु ईट रखी गई थी जिसको मय टीम सहित मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को रूकवाते हुए जिन लोगों ने अस्थाई कब्जा कर रखा है उन लोगों को नोटिस जारी किए हैं। जिस समय अनुसार अस्थाई कब्जा को हटाया जा सके। बीडीओ अलीगंज से संपर्क करके उक्त हड़वार भूमि की मेड़बंदी की जाएगी।एसडीएम अलीगंज प्रतीक त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली प्रभारी अलीगंज अरुण पवार द्वारा रिपोर्ट बनाकर भेजी गई थी जिसके आधार पर मौके पर लेखपाल को भेजा गया है उक्त जमीन भूमि पर नीव को उखड़वा दिया गया है मूर्ति भी हटावा दी गई है कोई भी व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक जगह स्थल पर धार्मिक स्थल का नियमानुसार निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर धार्मिक स्थल बनाना है तो वह अपनी निजी भूमि पर बना सकते हैं। उक्त भूमि हड़वार के लिए आरक्षित है जिसको लेखपाल द्वारा कब्जे को हटवा दिया गया है।दिलीप सिंह मंडल ब्यूरो एटा उत्तर प्रदेश