छः वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य छिपाने के मामले में मृत्युदण्ड की सजा

🔹 “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

🔹माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा व 1,10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 26 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई ।

🔹 वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली मृत्युदण्ड की सजा

घटना का सक्षिंप्त विवरण– वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि वह दिनांक 21.02.2024 को बाजार गयी थी, दिन मे करीब 02.00 बजे बाजार से वापस लौटने पर उसकी 06 वर्षीय पुत्री घर पर नही मिलीं, जिसे गांव वालो के साथ ढुढ़ना शुरु किया किन्तु वह नही मिली, तो थाना पर लिखित सूचना दी गयी, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अपराध संख्या- 58/2024 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर, विवेचना व अपहृता की तलाश प्रारम्भ की गयी ।

विवेचना व साक्ष्य संकलन के क्रम मे ज्ञात हुआ कि वादिनी की 06 वर्षीय पुत्री राजेश उर्फ लाल के घऱ पर आती जाती थी,जिसके आधार पर राजेश उर्फ लाला से गहन पूछताछ करनें पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि राजेश उर्फ लाला द्वारा दिनांक 21.02.2024 की शाम को वादिनी की 06 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर पास के सरसो की खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके चिल्लाने पर उसका मुह दबाया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया और उसके शव को उसी सरसों की खेत मे छोड़कर भाग गया ।

राजेश उर्फ लाला के निशादेही पर गांव वालो के सहयोग से 06 वर्षीय अपहृता का शव को बरामद किया गया, जिसके आधार पर उक्त अभियोग मे धारा 363/376(AB)/302/201 भा0द0वि0 व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त राजेश उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियोग की अग्रिम विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह द्वारा सम्पादित की गई ।

विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 27.03.2024 को अभियुक्त राजेश उर्फ लाला उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । उक्त अभियोग मे 06 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या करने के जघन्य अपराध एवं हृदय विदारक घटना मे पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, तथा उक्त अभियोग का माननीय न्यायालय से FTC कोर्ट मे सुनवाई कर यथाशीघ्र निर्णय दिये जाने का विशेष अनुरोध किया गया था ।

दोषसिद्धि का विवरण- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह व थाना कैसरगंज के पैरोकार का0 विनय भारती की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-03.06.2024 को दोषी अभियुक्त-1 राजेश उर्फ लाला पुत्र पृथ्वी निवासी सलहुवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को मृत्युदण्ड की सजा व 110000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 26 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी ।

सजा का विवरण-
1. धारा-06 पाक्सो एक्ट के अपराध में मृत्युदण्ड से और 50,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
2. धारा-302 भादवि0 के अपराध में मृत्युदण्ड से और 50,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
3. धारा-363 भादवि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड ।
4. धारा-201 भादवि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड ।
अर्थदण्ड न अदा करनें पर 26 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई ।

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