एक ही परिवार के 04 सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में मृत्युदण्ड की सजा

मुंबई में रहने वाली महिला समेत उसके तीन बच्चों की वर्ष 2021 में की गयी थी गला काटकर हत्या

o “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
o माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा-II (ASJ-I) जनपद बहराइच द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण को मृत्युदंड की सजा व 70,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई ।

o वैज्ञानिक तथ्यों पर विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली मृत्युदण्ड की सजा

घटना का सक्षिंप्त विवरण-
(1) वादी ग्राम चौकीदार बेचन पुत्र रामखेलावन निवासी तुलापुरवा गजाधरपुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 11.09.2021 को लिखित सूचना दिया कि ग्राम सभा बसन्ता पुरवा नहर पुलिया के निकट गन्ने के खेत में दो अज्ञात बच्चों की लाश पड़ी है, जिनकी गला काट कर हत्या कर दी गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना फखरपुर में अपराध संख्या- 355/2021 धारा 302, 201 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।
(2) वादी ग्राम प्रधान मो0 हासिर खाँ पुत्र साबिर खाँ निवासी ग्राम माधवपुर थाना फखरपुर जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 12.09.2021 को सूचना दिया गया कि माधवपुर यादवपुरी के आगे पुलिया के बाएं गन्ने के खेत में करीब 35 वर्षीय महिला का शव तथा उसी खेत के सामने धान के खेत में एक छोटी बच्ची का शव पड़ा है, जिनकी गला काटकर हत्या कर दी गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.357/2021 धारा 302, 201 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त दोनों अभियोग में विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कैसरगंज कमलेश कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी, विवेचना व साक्ष्य संकलन के क्रम मे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ननकू मुंबई में एक रेस्टोरेंट पर रहकर काम करता था तथा 35 वर्षीय मृतका मैरी भी वहीं पर ननकू के साथ काम करती थी, अभियुक्त ननकू द्वारा मृतका को यह नही बताया गया था कि वह शादीशुदा है और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया ।

अभियुक्त द्वारा योजना बनाकर मृतका के आवास (खोली) को 4 लाख रुपये में बेचवा दिया गया, जिसमें से 2.5 लाख रुपये अभियुक्त सलमान द्वारा लिया गया । कुछ समय पश्चात मृतका उपरोक्त अभियुक्त ननकू के घर आने की जिद करने लगी। शादी व अन्य भेद खुलने के डर से अभियुक्त ननकू द्वारा अभियुक्त सलमान और दानिश के साथ मिलकर, घटना का सुनियोजित प्लान तैयार कर मृतका व उसके तीन बच्चों को पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा मुंबई से लखनऊ लेकर आया। अभियुक्तगण द्वारा कैसरबाग, लखनऊ में आला कत्ल खरीदा गया और एक होटल में अपने नाम से एंट्री करके अपना कुछ सामान वही पर रख दिया गया

तथा अभियुक्तगण मृतका व उसके 03 बच्चो के साथ बस में बैठकर बहराइच के लिए निकल गये, घटना के दिन अभियुक्त सलमान और दानिश अपने साथ मृतका के दो बच्चों को लेकर ग्राम बसंतापुरवा के पास आए और अभियुक्त ननकू मृतका मैरी व उसका 05 वर्षीय बेटे के साथ जरवल के निकट राजधानी ढाबे पर रुक गए।

अभियुक्त सलमान और दानिश द्वारा शाम के समय ग्राम बसंतापुरवा के निकट दोनों बच्चों का गला काटकर हत्या करने के बाद अभियुक्त ननकू को फोन करके बुला लिए।

जब अभियुक्त ननकू, मृतका मैरी व अपने 05 वर्षीय बेटे के साथ सलमान और दानिश के पास पहुंचे तो सड़क से घर का नजदीकी रास्ता बता कर खेतों के रास्ते सुनसान स्थान पर ले जाकर माधवपुर यादवपुरी के पास मृतका और उसकी छोटी बच्ची का गला काटकर हत्या कर शव को गन्ने व धान के खेत में फेंक दिए तथा अभियुक्तगण वापस कैसरबाग लखनऊ जाकर होटल से अपना सामान लेकर चेकआउट कर मुंबई वापस चले गए।

विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान मृतकों की शिनाख्त मृतका मैरी के अतिरिक्त उसके तीन बच्चे क्रमशः 11 वर्षीय राजाती, 07 वर्षीय जोसेफ, 04 वर्षीय सौन्दर्या के रूप में की गयी थी जो कि मूल रूप से नाथामार पेटे थाना उलून्दूर पेटे मृदाचलन, तमिलनाडू राज्य की रहने वाली थीं । विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 21.10.2021 को अभियुक्तगण 1. ननकू पुत्र मुबारक अली, 2. सलमान पुत्र उस्मान, 3. दानिश खाँ पुत्र नसीम खाँ निवासीगण तेलियनपुरवा दाखिला ततेहरा थाना फखरपुर जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. व 4/25 आयुध अधिनियम माननीय न्यायालय विचारण हेतु प्रेषित किया गया ।

घटना मे सम्मिलित अभियुक्त दानिश के बाल अपचारी होने के कारण उसका विचारण माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट/ किशोर न्यायालय में लम्बित है।
उक्त बहुचर्चित सनसनीखेज 04 ब्लाइंड मर्डर केस के मृतकों की पहचान व घटना के यथाशीघ्र अनावरण के लिये अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के नेतृत्व में चार टीमों का गठन करते हुए एसओजी/ सर्विलांस को भी लगाया गया था और उच्चाधिकारीगण द्वारा 24 घण्टे सतत् पर्यवेक्षण किया जा रहा था । टीम के अथक प्रयासों से करीब एक सप्ताह बाद घटना के सफल अनावरण के बाद मुख्यालय व उच्चाधिकारीगण द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु 1.75 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरणः-
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा-II (ASJ-I) द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, ADGC क्राइम प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 विनय कुमार, प्रभारी थाना फखरपुर अभिनव प्रताप सिंह व थाना फखरपुर के पैरोकार का0 अमरेन्द्र कुमार यादव, हे0का0 धर्मराज सरोज, आरक्षी प्रशान्त पाण्डेय मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 27.09.2024 को दोषी अभियुक्तगण 1. ननकू पुत्र मुबारक अली, 2. सलमान पुत्र उस्मान निवासीगण तेलियनपुरवा दाखिला ततेहरा थाना फखरपुर जनपद बहराइच प्रत्येक को मृत्युदण्ड की सजा व 70,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का विवरणः-
1. ननकू पुत्र मुबारक अली
2. सलमान पुत्र उस्मान
निवासीगण तेलियनपुरवा दाखिला ततेहरा थाना फखरपुर जनपद बहराइच

सजा का विवरणः-
02 अभियुक्तगण को मु.अ.सं. 355/2021 व 357/2021 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. व 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए…
अभियुक्तगण को उक्त दोनों अभियोगों के धारा 302 भा.द.वि. के अपराध में मृत्युदण्ड की सजा ।
अभियुक्तगण को उक्त दोनों अभियोगों के धारा 201 भा.द.वि. के अपराध में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम अतिरिक्त कारावास ।
अभियुक्तगण को उक्त दोनों अभियोगों के धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम अतिरिक्त कारावास।

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