संतकबीरनगर।जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा मीडिया के माध्यम से वायरल मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम नौरो, बखिरा, संत कबीर नगर के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच का निर्देश अपर उप जिलाधिकारी अरुण कुमार को दिया गया था।
जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में अपर उप जिलाधिकारी अरुण कुमार द्वारा आज दिनांक 16.07.2024 को शिकायत का स्थलीय सत्यापन किया गया। सत्यापन के समय मदरसा मोहर्रम पर्व अवकाश के कारण बन्द पाया गया है। वहाँ उपस्थित ग्राम वासियों क्रमशः श्री इब्राहिम, श्री असदुल्लाह, श्री अब्दुल कादिर, श्री बेलाल अहमद, श्री मो0 अजमल, श्री इस्तेखार अहमद, श्री इफ्तेखार अहमद, श्री मो0 अकरम, श्री खुर्शीद अहमद, श्री नजीर अहमद, श्री नजरुल हरान एवं श्री बेतुल्लाह द्वारा लिखित रुप से अवगत कराया गया है कि माह अप्रैल, 2024 से आज दिनांक 16.07.2024 तक एम0डी0एम0 का खाना नहीं बनाया गया है। उक्त की पुष्टी हेतु रसोइया श्रीमती हनीसा खातून से की गयी, उनके द्वारा लिखित अवगत कराया गया कि अप्रैल माह 2024 से आज दिनांक 16.07.2024 तक एम0डी0एम0 का खाना बनाने हेतु न तो मुझे बुलवाया गया न ही खाना बनवाया गया।
उल्लेखनीय है कि कोटेदार श्री सजरुननिशा द्वारा अवगत कराया गया है कि मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम नौरो, बखिरा, संत कबीर नगर को माह अप्रैल, मई एवं जून, 2024 में दिनांक 16.12.2023 को 7.80 कुन्टल, दिनांक 12.03.2024 को 7.05 कुन्टल एवं दिनांक 19.05.2024 को 2.50 कुन्टल अर्थात कुल 17.35 कुन्टल, गेहूँ तथा दिनांक 16.12.2023 को 15.04 कुन्टल, दिनांक 12.03.2024 को 16.25 कुन्टल दिनांक 23.05.2024 को 4.50 कुन्टल अर्थात कुल 35.79 कुन्टल चावल मिड-डे-मील हेतु प्राप्त किया गया है। उक्त के अतिरिक्त श्री नजरुल हसन, श्री असदुल्लाह एवं श्री वेतुल्लाह द्वारा सत्यापन के समय अवगत कराया गया कि प्रबन्धक ने प्रधानाचार्य की फर्जी नियुक्ति की है, जो 07 माह से स्कूल में नही आते हैं। इसी प्रकार मदरसा सुल्तानिया अशरफुल उलूम नौरों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा भी लिखित अवगत कराया गया है कि प्रधानाचार्य की फर्जी नियुक्ति करके उनके हरताक्षर से दिनांक 10.05.2024 को रु0-40000.00 दिनांक 14.05.2024 को रु0-100000.00 एवं दिनांक 15.06.2024 को रु0-50000.00 अर्थात कुल धनराशि रु0-190000.00 निकाला गया है, जबकि दिनांक 15.04.2024 से अभी तक एम0डी0एम0 खाना नहीं बना है।
उक्त से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य द्वारा एम0डी0एम0 हेतु माह अप्रैल, मई एंव जून, 2024 में खाद्यान् प्राप्त किया गया है। परन्तु मदरसे के छात्र/छात्राओं हेतु मिड-डे मील भोजन नहीं बनवाया गया है तथा बिना विद्यालय में उपस्थित व कार्य किये प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य की मिली भगत से वेतन प्राप्त किया गया है, जिसके लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संत कबीर नगर से विस्तृत जांच कराकर विधिक कार्यवाही कराया जाना समीचीन है। जहां तक फर्जी नियुक्ति का प्रश्न है उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सहायक रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के आदेश में उल्लिखित है कि उपरोक्त के आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि शमशुल हक सदर/अध्यक्ष व तजम्मूल हुसैन सेक्रेटरी/प्रबन्धक द्वारा दिनांकित 28.06.2023 जो कार्यालय में दिनांक 01.07.2023 को प्रार्थना पत्र के साथ कार्यवाही दिनांक 27.01.2023, 24.02.2023, 16.06.2023 व कार्यवाही दिनांक 16.06.2023 के आधार पर गठित प्रवन्ध समिति की सूची वर्ष 2023-2024 जिसका पंजीयन दिनांक 03.07.2016 को किया गया है, संस्था की पंजीकृत नियमावली के विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जाती है। तद्नुसार शिकायती प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है और संस्था के प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि सोसाइटी पजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4 के प्रपत्र/कार्यवाही व संस्था के मूल अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिससे उनके द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रपत्रों का परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। इस प्रकार नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही सहायक रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स गोरखपुर मण्डल गोरखपुर में सुनवाई विचाराधीन है। उपरोक्तानुसार निरीक्षणोंपरान्त अपर उप जिलाधिकारी अरुण कुमार द्वारा विस्तृत आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है।