गोवध मामले के दोषी को 2500 का जुर्माना

संतकबीरनगर।पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत, संतकबीरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
दिनांक 13.10.2025 को मा० न्यायालय सी०जे० (जे०डी०)जे०एम० ने गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे (मु०अ०सं० 32/2016, थाना दुधारा) में अभियुक्त रहमान बंजारा ,अब्दुल रहमान को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि और रूपए 2500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। पुलिस ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन पैरवी के कारण यह दण्ड सुनिश्चित हो सका। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

स्त्रोत सूचना विभाग

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