झारखंड राज्य में यदि आप पशुपालन व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’ आपके काम की है। बताते चले की इस योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं की खरीद के लिए अनुदान राशि तथा पशु शेड निर्माण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, कृमिनाशक दवा वितरण, विशेष पशु चिकित्सा शिविर, पशु पालन हेतु प्रशिक्षण आदि निःशुल्क दिया जाता है। इस योजना के द्वारा पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त होने में सहायता मिलती है। जिससे वे पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बना कर उसे और विस्तृत कर सकते हैं। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलता है, जिससे दूध, मांस, अंडे आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और ग्रामीणों का जीवन स्तर में सुधार होता है।
पशुओं की खरीद के लिए अनुदान
आईए जानते हैं पशुपालकों को पशुओं की खरीद के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि के बारे में-
1. जोड़ा बैल वितरण की योजना
परियोजना लागत- 40,000 रुपये
अनुदान 90% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 4000 रू.
लाभार्थी: बीपीएल श्रेणी के वैसे लाभुक जिनके पास खेती योग्य भूमि हो।
2. बकरा विकास योजना (4+1)
परियोजना लागत- 24,800 रुपये,
अनुदान 90% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 2429 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (उम्र कम से कम 50 वर्ष) वहीं
अनुदान 75% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 6071 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा सभी लाभुक
3. सूकर विकास योजना (4+1)
परिजोयजना लागत- 57,800 रुपये
अनुदान 90% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 5703 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (उम्र कम से कम 50 वर्ष) वहीं
अनुदान 75% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 14257 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा सभी लाभुक
4. 400 लेयर (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना
परियोजना लागत- 1,18,200 रुपये
अनुदान 90% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 11808 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (उम्र कम से कम 50 वर्ष) वहीं
अनुदान 75% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 29519 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा सभी लाभुक
5. ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना (500)
परियोजना लागत- 67,500 रुपये
अनुदान 90% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 6736 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (उम्र कम से कम 50 वर्ष) वहीं
अनुदान 75% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 16841 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा सभी लाभुक
6. बत्तख चूजा वितरण की योजना (अण्डा उत्पादन हेतु)
परियोजना लागत- 1,700 रुपये
अनुदान 90% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 170 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के असहाय विधवा औरतें/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (उम्र कम से कम 50 वर्ष) वहीं
अनुदान 75% अधिकतम, लाभुक अंशदान- 425 रू.
लाभार्थी: अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा सभी लाभुक। उपरोक्त योजना के तहत पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बंध्याकरण, कृमिनाशक दवा समेत योजना सम्बंधित अन्य जानकारी व परामर्श हेतु टेली मेडिसीन संख्या – 18003097711 (Toll Free No.) मेडिसिन की सुविधा दी जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जिला एवं प्रखंड पशुपालन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं । आवेदन पत्र में लाभार्थी का नाम, पता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी देनी होगी।
विशेष संवाददाता धनंजय कुमार (7857826506) की रिपोर्ट।