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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹60,000/- के अर्थदण्ड तथा अन्य दो अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

-ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीप कान्त मणि (ASJ/POCSO ACT) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर दिनाँक 10.05.2022 को समय करीब 10:00 बजे रात्रि में वादिनी की 08 वर्षीय लड़की (पीड़िता), जोकि बाहर लेटी थी गांव का ही राजू पुत्र तुलसीराम वादिनी के दरवाजे पर आकर गलत नीयत से वादिनी की लड़की( पीड़िता) का मुँह पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तब वादिनी अपनी लड़की की आवाज सुनकर बाहर आयी जिस पर राजू उपरोक्त वादिनी की लड़की को छोड़कर अपने घऱ भाग गया ।

वादिनी पीछा करके उसके घऱ पूछने गयी, इस बात पर राजू, तुलसीराम व हनुमान ने वादिनी को भद्दी-भद्दी गाली देते हुए धमकी दिये कि थाने पर जाओगी तो जान से मार देंगे। जिसके सम्बन्ध में थाना विशेश्वरगंज में वादिनी के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 11.05.2022 को मु0अ0सं0 143/2022 धारा 354ए/504/506 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम राजू, तुलसीराम व हनुमान के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री रूद्र प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त राजू के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 376/504/506 भा.द.वि. व 5m/6 पॉक्सो एक्ट तथा अभियुक्तगण तुलसीराम व हनुमान के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 504/506 भा.द.वि. विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2022 को प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि (ASJ/POCSO ACT) द्वारा प्रभारी थाना विशेश्वरगंज, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष सिंह व सुरेन्द्र मौर्या तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का0 मानू सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 29.01.2025 को दोषी अभियुक्तगण 1.राजू पुत्र तुलसीराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा अभियुक्तगण 2. तुलसीराम पुत्र अशर्फी, 3. हनुमान पुत्र तुलसीराम को 01-01 वर्ष के कारावास व ₹10,000-₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का विवरण-
1. राजू पुत्र तुलसीराम
2. तुलसीराम पुत्र अशर्फी
3. हनुमान पुत्र तुलसीराम
निवासीगण अमराई थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच

सजा का विवरण-
– दोषसिद्ध अभियुक्त राजू को-
1. धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 504 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
3. धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
– दोषसिद्ध अभियुक्तगण तुलसीराम व हनुमान को-
1. धारा 504 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।

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