कानपुर के तिरहे हत्याकांड में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास – कोर्ट ने 80 हजार का जुर्माना भी लगाया

2021 में फजलगंज थाना क्षेत्र में पांच पत्नी और बच्चे की हुई थी हत्या

सुनील बाजपेई
कानपुर।आज यहां गुरुवार को 4 साल पहले फजलगंज थाना क्षेत्र में हुई पति पत्नी और बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर ₹80 – 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

अवगत कराते चलें कि फजलगंज चौराहा से गोविंदनगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित उंचवा मोहल्ला में परचून दुकानदार प्रेम किशोर, उनको पत्नी ललिता देवी और 12 साल के बेटे नैतिक की हत्या दो अक्टूबर 2021 को की गई थी। उस समय इस तिहरे हत्याकांड से पुलिस के होश उड़ गए थे, हालांकि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया था।

पुलिस के मुताबिक इस तिहरे हत्याकांड में प्रेम किशोर के अजीज मित्र इटावा के बकेवर हरचंदीपुर निवासी गौरव शुक्ला उर्फ शिवम ने महेवा के राहत्पुर निवासी अपने दोस्त हिमांशु चौहान के साथ मिलकर की थी।

इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

जहां तक घटना की वजह का सवाल है। पुलिस के मुताबिक दोस्त की तरक्की देखकर गौरव ने हिमांशु के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी। ट्रेन छूटने का बहाना बनाकर दोनों मृतक के घर में एक रात रुके और तिहरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए थे।

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