अलीगंज तहसील सभागार में बैठक आयोजन कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
अलीगंज। विकासखंड अलीगंज क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगंज तहसील सभागार में राजनैतिक दलों के साथ एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा गया।
उप जिलाधिकारी प्रतीक त्रिपाठी ने बैठक के दौरान बताया कि चुनाव को सकुशल संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की ही है जिनके हम सभी को कड़ाई के साथ पालन करना है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव के समय निर्वाचन के अधीन काम किया जाता है जो भी राजनीतिक दल व उनके प्रतिनिधियों के लिए उनके आचरण के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइन बनाई गई है जिनके हम सभी को पालन करना है। 6 कैटेगरी में बाटा गया है जिसमें अपनी आचरण को चयनित करना होता है। जिसमें पहली कैटेगरी में सामान्य आचार संहिता सब के लिए लागू होती है चाहे फिर वह राजनैतिक दल से संबंधित कोई भी प्रत्याशी या प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी सरकारी विभाग से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी हो सबके लिए सामान्य आचार संहिता लागू होती हैं। दूसरे चरण में चुनाव प्रचार संबंधित कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कैसे करेगा उसका तरीका क्या होगा उसके बारे में बताया गया। तीसरे चरण में सभाओं से संबंधित बताया गया जिसमे निर्वाचन के समय पर कैसे सभाए की जाती है उसके संबंध में विस्तार से बताया गया। चौथे चरण में मतदान दिवस पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए उसे संबंध में जानकारी दी गई।
निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए मैदानों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड्स के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री बतौर अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की हैसियत के अतिरिक्त किसी मतदान केन्द्र या मतगणना के स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिकार हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है। मस्जिदों, चर्चा, मंदिरों और पूजा के अन्य निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से जो
निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है जैसे कि मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिकारण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंड लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नास लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। उक्त बैठक में विधायक अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी अलीगंज प्रतीक त्रिपाठी, जिला महामंत्री भाजपा आशीष राजपूत, जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह, राम खिलाड़ी शाक्य सपा, लालू यादव सपा, देवेंद्र सिंह, भाजपा जिला मंत्री लोकपाल सिंह शाक्य, मदनलाल राणा बसपा, केशव सिन्हा कांग्रेस, राकेश कुमार तहसीलदार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
दिलीप सिंह मंडल ब्यूरो एटा उत्तर प्रदेश