यूनियन के कार्यकारिणी को रजिस्टर बी में दर्ज किए जाने पर; यूनियन मजबूती के साथ मजदूर हित में कार्य करेगी : प्रवीण सिंह

झारखंड, जमशेदपुर।टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (कार्यकारिणी) का रजिस्टर बी में हुआ नाम दर्ज। वर्तमान के अधूरे यूनियन को सरकार से मिली पूर्ण मान्यता। झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन को संवैधानिक रूप से रजिस्टर बी में तीसरी बार दर्ज कर पूर्ण मान्यता प्रदान की गई।

मंगलवार को टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आरके सिंह ने प्रेसवार्ता कर बताया कि यूनियन चुनाव के बाद (कार्यकारिणी) टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन में चुनकर आयीं है जिसका नाम रजिस्टर बी में दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था; फलस्वरूप आवेदन पर विचार करते हुए झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर बी में तीसरी बार टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (कार्यकारिणी) का नाम दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब हो कि वर्ष 2017 में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन अस्तित्व में आयी थी। तथाकथित वर्ष से ही यूनियन संविधान के अनुसार सभी कार्यक्रमों को नियमानुसार करती रही है जिसका प्रतिफल है कि आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (कार्यकारिणी) का नाम सरकार के श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर बी में दर्ज कर लिया गया है।

यूनियन के सलाहकार प्रवीण सिंह ने कहा कि संवैधानिक तरीके से चुने गए यूनियन के कार्यकारिणी को रजिस्टर बी में दर्ज किए जाने से यूनियन की ताकत बढ़ती है तथा यूनियन मजबूती के साथ मजदूर हित में कार्य करती है वहीं आवश्यकता पड़ने पर सरकार से सहायता भी ली जा सकेगी। प्रेसवार्ता में महामंत्री आरके सिंह, प्रवीण सिंह समेत यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए।

गाजे-बाजे के साथ जुलूस।

यूनियन के कार्यकारिणी का रजिस्टर बी में दर्ज होने की खुशी में कंपनी के मेन गेट से गाजे-बाजे के साथ एक जुलूस निकाला गया। जमकर आतिशबाजी हुई। जुलूस कंपनी गेट से यूनियन कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान महामंत्री आरके सिंह, सलाहकार प्रवीण सिंह समेत अन्य का जोरदार स्वागत किया गया। यूनियन के महामंत्री आरके सिंह ने बताया कि यूनियन एवं प्रबंधन के बीच टाटा मोटर्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के हित में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। जिसके तहत टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मेडिक्लेम (इंश्योरेंस) की राशि को दोगुना कर दिया गया है जो की 1 अप्रैल 2025 से मान्य होगा। बताते चलें कि मेडिक्लेम की राशि पूर्व में 75 हजार थी।

जिसे दोगुना कर 150000 (डेढ़ लाख रुपये रुपये) कर दी गई है। महामंत्री बोले; आगामी 18 अप्रैल को यूनियन के कार्यकारिणी की बैठक होगी। यह बैठक कई मामले में महत्वपूर्ण होगी।

रजिस्टर (बी) क्या होता है?

किसी यूनियन के लिए रजिस्टर बी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक रजिस्टर का विशिष्ट रूप है। यह रजिस्टर ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार द्वारा रखा जाता है और इसमें पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सभी संबंधित विवरण शामिल होते हैं। जैसे: पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की सूची, प्रत्येक यूनियन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए विवरण, जैसे कि यूनियन का नाम, पता, नियम, और अधिकारी। किसी भी नाम परिवर्तन या अन्य कानूनी परिवर्तनों के रिकॉर्ड, पंजीकरण रद्द करने के रिकॉर्ड आदि।

यह रजिस्टर ट्रेड यूनियनों की पंजीकरण स्थिति का रिकॉर्ड रखने और उन पर नज़र रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला है, यदि वह आवश्यक शुल्क का भुगतान करता है। यह रजिस्टर किसी भी मामले में जहां ट्रेड यूनियनों से संबंधित कानूनी कार्यवाही हो, सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

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