ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना जरवल रोड पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अभियुक्ता नीतू यादव को 03 वर्ष का कारावास व रुपए 11000/- के अर्थदण्ड की सजा ।
पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) एवं क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के निर्देशन में थाना जरवल रोड से सम्बन्धित अभियोग जो वादी की पत्नी व नातिन को ट्रेन से अभियुक्ता द्वारा बहला फुसला कर अपने घर ले जाया गया तथा नातिन को अनजान व्यक्ति के साथ भेज कर दुष्कर्म किये जाने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था ।दिनांक 19.06.2014 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा तहरीर सूचना देकर थाना जरवल रोड द्वारा मु0अ0सं0 623/2014 धारा 363,366,343 भा०द०वि०, व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम नीतू यादव पत्नी मायाराम निवासी आगापुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 03.07.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।उक्त अभियोग की प्रभारी जरवल रोड ,पैरोकार जरवल रोड का0 रोहित शुक्ला व एoडीoजीoसीo एसoपीo सिंह व सन्तोष कुमार सिंह द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 22.02.2024 को मा0 न्यायालय एस0एस0जे0 (पाक्सो कोर्ट) महोदय द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।नाम पता अभि0/ सजायावीनीतू यादव पत्नी मायाराम निवासी आगापुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइचसजा का विवरण-
धारा- 363/ 366 IPC के अंतर्गत 03-03 वर्ष का कारावास व पांच – पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व धारा- 343 IPC के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास व ₹ 1000/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।