ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में न्यायालय द्वारा सजा

नवयुग समाचार

बहराइच पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ पवित्र मोहन त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी महसी रूपेन्द्र कुमार गौड़ के निर्देशन में थाना खैरीघाट के NDPS ACT से सम्बन्धित अभियुक्त रियाज उर्फ खुर्चाली पुत्र मो0 जहूर, निवासी अलीनगर थाना खैरीघाट जनपद बहराइच के सम्बन्ध में मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर दिनांक 08.12.2022 को थाना खैरीघाट के उ0नि0 दुर्गविजय सिंह मय वरिष्ठ उ0नि0 अरविन्द मिश्रा, उ0नि0 रमाशंकर यादव मय हमराह द्वारा भकुरहा कर्वला के सामने रोड पर समय 22.35 बजे अभियुक्त के पास से 2.5 किलोग्राम नाजायज चरस बरामद किया गया ।

अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक 09.12.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 809/2022 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम- रियाज उर्फ खुर्चाली पुत्र मो0 जहूर, निवासी अलीनगर थाना खैरीघाट जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था ।

विवेचना के उपरांत उ0नि0 रामगोविन्द वर्मा द्वारा आरोप पत्र 11.01.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था, जिसका दिनांक 27.04.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया । उक्त अभियोग की प्रभारी थाना खैरीघाट, थाना पैरोकार आरक्षी राजाराम गिरी, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राहुल कुमार व विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा द्वारा “आपरेशन कन्विक्शन” के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी,

जिसमें आज दिनांक 26.09.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 चतुर्थ/NDPS ACT बहराइच महोदय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 8/20 NDPS ACT के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

नाम पता अभि0/ सजायावी-
– रियाज उर्फ खुर्चाली पुत्र मो0 जहूर, निवासी अलीनगर थाना खैरीघाट जनपद बहराइच

सजा का विवरण-
– धारा 8/20 NDPS ACT के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास ।

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