न्यायालय द्वारा चिंहित अभियोग में सजा

बहराइच दिनांक 09.11.2023

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना कैसरगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अभियुक्त सलमान पुत्र कुतुब अली नि0 महुरीकला थाना कैसरगंज बहराइच को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपए 1,00,000 के अर्थदण्ड की सजा ।

पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय (नगर) एवं क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के निर्देशन में थाना कैसरगंज से सम्बन्धित अभियोग जो वादी नन्हेलाल की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 14.09.2020 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा तहरीर सूचना देकर थाना कैसरगंज द्वारा मु0अ0सं0 442/2020 धारा 363, 366, 376(3), 506 भादवि, 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम सलमान पुत्र कुतुब अली नि0 महुरीकला थाना कैसरगंज बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 06.02.2021 को माननीय न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी कैसरगंज , विवेचक उ0नि0 रामकुमार रावत, पैरोकार कैसरगंज का0 विनय कुमार भारती व एoडीoजीoसीo एसoपीo सिंह, सन्तोष कुमार सिंह द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 09.11.2023 को मा0 न्याया० विशेष न्यायाधीश महोदय द्वारा अभि0 उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम पता अभि0/ सजायावी

सलमान पुत्र कुतुब अली नि0 महुरी कला थाना कैसरगंज जनपद बहराइच

सजा का विवरण-

पाक्सो एक्ट धारा 3/4(2) के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास व ₹ 1,00,000 अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 363 के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रु का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 03 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000 रु का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 04 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 506 के अन्तर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।

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