घटना के छह दिन बाद सीओ के आदेश पर पीड़ित का अभियोग हुआ दर्ज।

दबंग माँ-बेटी एवं ग्राम प्रधान व उसके परिजनों के विरुद्ध मुकद्दमा हुआ दर्ज।

जलेसर। एक सप्ताह पूर्व गत 13 मार्च को दबंग माँ – बेटी द्वारा एक निर्बल व्यक्ति के साथ तहसील परिसर में की गई मारपीट और दूसरे दिन ग्राम प्रधान और उसके परिजनों द्वारा घर पर चढ़ कर पीड़ित की पत्नी व बेटियों को गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने के मामले में मंगलवार की देर शाम आरोपियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज हो गया। सीओ कृष्णमुरारी दोहरे के आदेश पर कोतवाली पुलिस द्वारा यह अभियोग दबंग माँ -बेटी के अलावा ग्राम प्रधान व उसकी माँ तथा भाई के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

बतादेंकि गत 13 मार्च 2024 को राकेश पुत्र गोदी सिंह तहसील परिसर स्थित सीओ चकबन्दी न्यायालय में अपनी तारीख कर अपने अधिवक्ता के विस्तर के सामने खड़ा था। सौरानी उर्फ पुष्पा पत्नी उल्फत सिंह निवासी ग्राम बाँधनू थाना सासनी जनपद हाथरस एवं अंजली पत्नी विकलेश द्वारा राकेश को पकड़ कर चप्पलों से पिटायी करना शुरू कर दिया। तहसील परिसर में मौजूद अन्य लोगो ने बड़ी मुश्किल से राकेश को दौनो महिलाओं से छुड़बाया गया। पीड़ित तहरीर लेकर थाना पहुंच गया। जहाँ पुलिस ने तहरीर ले ली गयी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पीड़ित के अनुसार दूसरे दिन 14 मार्च 2024 को सुबह के समय वह खेत पर था तभी ग्राम प्रधान देवेन्द्र उसे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से पिटायी वाले वीडियो को वायरल करते हुए प्रार्थी के घर के

सामने खड़े होकर गांव बालों को दिखा रहा था। जब राकेश की बेटी अनीता ने इस बात का विरोध किया तो ग्राम प्रधान देवेन्द्र कुमार ने अनीता को अश्लील गाली देते हुए पैर से जूता उतार कर अनीता को मारने को दौड़ा। जिस पर अनीता ने दौड़कर घर में घुसकर दरवाजा बन्द कर लिया था। तभी ग्राम प्रधान ने अपने भाइयो और माँ आदि परिवार की महिलाओं को मौके पर बुला लिया।

और घर में कैद राकेश की बेटियों और पत्नी को गन्दी गन्दी गालियां तथा जान से मारने की धमकियां देते हुए दरबाजा खोलने को कहने लगा। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी दिये जाने पर राकेश ने मोबाइल द्वारा 112 पुलिस डायल नम्बर तथा कोतवाली पुलिस को देनी चाही मगर कोई बात नहीं हो सकी। इसके बाद प्रार्थी ने एसएसपी एटा को कॉल कर घटना की जानकारी दी। एसएसपी एटा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस प्रार्थी के घर पहुंची और घर मे कैद परिजनों को घर से सुरक्षित निकाल कर जलेसर कोतवाली ले आयी। जहाँ पीड़ित द्वारा इस दूसरी घटना की तहरीर भी पुलिस को दे दी गयी। पीड़ित निरन्तर कोतवाली पुलिस के चक्कर काटता रहा।

चार दिन बाद भी जब दौनो ही घटनाओं का अभियोग दर्ज नही होने पर आरोपी ग्राम प्रधान द्वारा द्वारा पीड़ित को सौरानी और उसकी पुत्री अंजली के द्वारा दुष्कर्म का झूठा मुकद्दमा दर्ज कराने की धमकियां दी जाने लगी। ग्राम प्रधान की धमकियों से आहत पीड़ित द्वारा सीओ कृष्णमुरारी दोहरे के समक्ष उपस्थित होकर दौनो तहरीरों को सौंपते हुए दौनो घटनाओं को बयां किया गया।

जिस पर सीओ जलेसर द्वारा प्रभारी निरीक्षक जलेसर को तत्काल अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया गया। सीओ का आदेश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा पीड़ित के साथ हुई घटनाओ का अभियोग दर्ज किया जा सका है।

दिलीप सिंह मडल ब्योरो एटा उतर प्रदेश

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