
बालक अपनी सुरक्षा स्वयं करें और कानून के जानकार बनें – अपर जिला जज
संतकबीरनगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया है कि निदेशक महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार “संकल्प” हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन योजनांतर्गत 10 दिवसीय महिला सशक्तिकरण एवम् जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ( दिनांक 02 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक) के क्रम में आज मौलाना आजाद इंटर कालेज खलीलाबाद में पोक्सो एक्ट के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में मा0 अपर जिला जज पोक्सो कृष्ण कुमार ने बालकों को पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनजान व्यक्तियों के बहकावे में बालक न आए। इस एक्ट में बचाव के साथ साथ प्रतिकार धनराशि का भी नियम है। अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार एवं बाल विवाह के संबंध में भी कानूनी जानकारी दी।
चीफ डिफेंस काउंसिल के अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बच्चियों को इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक्ट कब बना आदि के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 का प्रयोग कैसे करना है आदि के बारे में विस्तार से बताया।
मोनिका शुक्ला द्वारा विभाग की योजनाओं के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में डीएमसी मोनिका शुक्ला, सेंटर मैनेजर ऋतुका दुबे, जेंडर स्पेलिस्ट शुभम चौधरी, काउंसलर पूनम शुक्ला, जेंडर स्पेलिस्ट अमन गौड़, विद्यालय के शिक्षकगण डॉ0 मो ताहिर, विजय, अब्दुल सुदद्दसर, जय प्रकाश, गिरिजानंद , धर्मेंद्र, अब्दुल हक खान, शोएब, मो0 अकिल, मो0 अमन, नदीम, काजी मुस्किब आदि शिक्षक उपस्थित रहे।