ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला (ए0एस0जे0/एफटीसी-01) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
घटना का आकर्षक विवरण– वादिनी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर वादिनी दिनांक 24.05.2019 को दरगाह मेला बहराइच अपने पति के साथ आयी थी दिनांक 28.05.2019 को हठीला मेला में घूमते समय एक व्यक्ति वादिनी के साथ-साथ चल दिया और अपनी साइकिल वादिनी के पति को तबियत खराब होने के कारण दे दी जब वादिनी के पति साइकिल से आगे निकल गये तो उस व्यक्ति ने वादिनी को जबरन गड्ढे में खीचकर समय करीब 12:30 बजे दिन में दुष्कर्म किया, वादिनी ने काफी शोर किया पर आस-पास कोई नहीं था बाद में जब वादिनी के पति उसे मिले तो उसने घटना के बारे में बताया व उनके साथ जाकर उस आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर थाने आयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2019 को थाना कोतवाली देहात में वादिनी के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 321/2019 धारा 376 भा.द.वि. बनाम 1. वाजिद खां पुत्र इशहाक खां निवासी अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती पंजीकृत किया गया ।
विवेचनाधिकारी तत्कालीन प्र0नि0 अशोक कुमार सिहं द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त वाजिद खां पुत्र इशहाक खां निवासी अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 03.07.2019 को अन्तर्गत धारा 376 भा.द.वि. विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2019 को प्रेषित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला (ए0एस0जे0/एफटीसी-01) द्वारा थाना कोतवाली देहात पुलिस, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री गिरीश चन्द्र शुक्ला तथा कोर्ट मोहर्रिर म0का0 डाली शुक्ला व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार आरक्षी सुनील यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 13.12.2024 को दोषी अभियुक्त – वाजिद खां पुत्र इशहाक खां निवासी अलीनगर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹50,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 04 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
सजा का विवरण-
1. धारा 376 भा.द.वि. के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 04 माह का अतिरिक्त कारावास ।