नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व ₹ 70,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 70,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिक पुत्री उम्र 17 वर्ष जो घर से दिनांक 08.09.2017 को शाम 03 बजे एटीएम कार्ड बनवाने हेतु स्टेट बैंक गई थी, लौट कर घर नहीं आई । वादिनी व परिजनों द्वारा सभी सम्भावित जगह व रिश्तेदारी में तलाश करने पर वादिनी की पुत्री के न मिलने पर वादिनी द्वारा थाना जरवल रोड में उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2017 को मु0अ0सं0 2403/17 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात में पंजीकृत कराया गया।

थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी द्वारा वादिनी की पुत्री की बरामदगी करते हुए साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त 1. निकिल कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.03.2018 को अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा थाना जरवल रोड पुलिस, मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह व सन्तोष सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना जरवल रोड के पैरोकार आरक्षी शिवपूजन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 12.08.2024 को दोषी अभियुक्त – निकिल कुमार पुत्र प्रताप निवासी मदारपुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को 10 वर्ष का कारावास व 70,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण-
1. धारा 363 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास और 10,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
2. धारा 366 भा0द0वि0 के अपराध में 05 वर्ष का कारावास और 10,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
3. धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कारावास और 50,000/- रूपये अर्थदण्ड।
[ धारा- 363, 366 भा0द0वि0 के अपराध में अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में अधिरोपित अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगा। ]

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