नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/POCSO ACT) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दिनाँक 10.03.2017 को सुबह करीब 09:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता) उम्र लगभग 13 वर्ष गाँव के पूरब स्थित नहर की तरफ शौच को गई थी जब पीड़िता शौच से वापस आ रही थी उसी समय गाँव का रहने वाला नान्हे पुत्र राम चन्दर पीड़िता को जबरन पकड़कर पास ही स्थित गेहूं के खेत में खींच ले गया तथा पीड़िता का मुंह साधकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया उसके बाद पीड़िता रोते हुये घर आई तथा वादिनी को पूरी घटना बताई ।

जिसके सम्बन्ध में थाना बौण्डी में दिनांक 10.03.2017 को मु.अ.सं. 315/2017 धारा 376 भा.द.वि.व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम नान्हे पुत्र रामचन्दर निवासी मैला सरैया दाखिला रामगढ़ी थाना बौण्डी जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

विवेचनाधिकारी उ0नि0 श्री प्रेम नरायण पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त नान्हे पुत्र रामचन्दर निवासी मैला सरैया दाखिला रामगढ़ी थाना बौण्डी जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 18.04.2017 को अन्तर्गत धारा 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट दाखिल कर दिनांक 05.07.2017 को माननीय न्यायालय विरचित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/POCSO ACT) द्वारा मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष सिंह, सुरेन्द्र मौर्या तथा कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 नसरीन फातिमा, थाना प्रभारी बौण्डी, थाना पैरोकार आरक्षी अभिमन्यु कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 03.12.2024 को दोषी अभियुक्त – नान्हे पुत्र रामचन्दर निवासी मैला सरैया दाखिला रामगढ़ी थाना बौण्डी जनपद बहराइच को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-
– नान्हे पुत्र रामचन्दर निवासी मैला सरैया दाखिला रामगढ़ी थाना बौण्डी जनपद बहराइच

सजा का विवरण-
1. धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त कारावास ।

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