नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,05,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,05,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उसकी 14 वर्षीय नाबलिग पुत्री जिसकी मानसिक स्थित ठीक नहीं है, दिनांक 25.07.2021 को रात्रि 09.00 बजे घर से कहीं चली गयी थी, जिसकी सम्भावित स्थानों पर तलाश की गयी तो दिनांक 24.08.2021 को पता चला कि वादी की नाबालिग पुत्री को गण्डारा थाना कैसरगंज निवासी रकिब उर्फ इरफान पुत्र रइस बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिस सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2021 को थाना हुजूरपुर में वादी के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 248/2021 धारा 363 भा.द.वि. बनाम 1. रकिब उर्फ इरफान पुत्र रइस निवासी गण्डारा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया ।

विवेचनाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कैसरगंज द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त रकीम उर्फ इरफान पुत्र रईश निवासी गण्डारा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 25.09.2021 को अन्तर्गत धारा 363, 376 भा.द.वि., 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)v(A) SC/ST Act विचारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है

जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा थाना हुजूरपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सन्त प्रताप सिंह, श्री सन्तोष सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना हुजूरपुर के पैरोकार आरक्षी अश्वनी गौतम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.09.2024 को दोषी अभियुक्त – रकीम उर्फ इरफान पुत्र रईश निवासी गण्डारा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,05,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सजा का विवरण-

1. धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 3(2)v(A) SC/ST Act के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास ।
3. धारा 363 भा.द.वि. के अपराध में 05 वर्ष का कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।

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