ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि (ASJ/POCSO ACT) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 26.06.2023 को करीब 18.00 बजे उनकी 16 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) को विपक्षी सर्वेश पुत्र मोटे बहला-फुसलाकर गांव के कुछ अन्य लोगों की सहायता से कहीं भगा ले गये, परिजनों द्वारा तलाश किया गया परन्तु पता नहीं चला, जिसके सम्बन्ध में थाना रुपईडीहा में दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 18.07.2023 को मु0अ0सं0 222/2023 धारा-363 भा०दं०सं० बनाम सर्वेश पुत्र मोटे व अन्य 06 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।
तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अश्वनी कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त सर्वेश पुत्र मोटे उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनाँक 05.10.2023 को अन्तर्गत धारा- 363, 366, 376 भा०द०सं० व 3/4 पॉक्सो एक्ट प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 15.12.2023 को विरचित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि (ASJ/POCSO ACT) द्वारा प्रभारी थाना रुपईडीहा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष सिंह व श्री सुरेन्द्र मौर्य तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का0 पंकज पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 18.03.2025 को दोषी अभियुक्त 1. सर्वेश पुत्र मोटे उर्फ दिनेश कुमार निवासी ग्राम व थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच को 10 वर्ष का कारावास व ₹70,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-
1. सर्वेश पुत्र मोटे उर्फ दिनेश कुमार निवासी ग्राम व थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच
सजा का विवरण-
–दोषसिद्ध अभियुक्त को
1. धारा 363 भा.द.वि. के अपराध में 05 वर्ष का कारावास व ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
2. धारा 366 भा.द.वि. के अपराध में 05 वर्ष का कारावास व ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
3. धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कारावास व ₹50,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास ।