पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानन्द कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में कोतवाली नगर व सर्विलांस टीम को मिली सफलता, मु0अ0सं0 0187/2024 धारा 419/504/507/386 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आदर्श शुक्ला पुत्र हरीशचन्द्र शुक्ला निवासी नत्थुपुरवा, शुक्लनपुरवा थाना हरदी जनपद बहराइच 2. मनोज गुप्ता पुत्र कुंदन गुप्ता निवासी ब्राहिमडीहा थाना फखरपुर जनपद बहराइच को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक-17.06.2024 को KTL लखनऊ के GM द्वारा माननीय विधायक महसी श्री सुरेश्वर सिंह को फोन कर बताया कि आपके नाम से एक व्यक्ति द्वारा किसी देशराज सोनकर की गाड़ी के टायर व पूरी गाड़ी को नई करके देने के सम्बन्ध मे बात चीत किया तथा धमकी व अभद्रता से बात की गयी और KTL. के GM फैजुल रहमान द्वारा उक्त बात चीत की ऑडियो रिकार्डिंग जो कि मोबाइल नम्बर 7800876993 द्वारा की गयी थी उसे भेजा गया जिसमें KTL के GM को विधायक महसी बनकर अभद्र भाषा में बात किया गया तथा उनके नाम व पद का अजात द्वारा अपने मोबाइल नं0 7800876993 से दुरूपयोग किया गया
जिससे माननीय विधायक की सामाजिक छबि धूमिल हुई, जबकि उनके द्वारा KTL के GM फैजुल रहमान से किसी भी तरह से कोई बात चीत या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया ।
उक्त के सम्बन्ध मे माननीय विधायक महसी की लिखित शिकायत पर थाना कोतवाली नगर मे मु0अ0सं0-187/2024 धारा 419/504/507 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 386 भा0द0वि0 की बढोतरी की गयी ।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोग मे अतिशीघ्र विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम मे साइबर थाना प्रभारी व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.06.2024 को प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.
आदर्श शुक्ला पुत्र हरीशचन्द्र शुक्ला निवासी नत्थुपुरवा, शुक्लनपुरवा थाना हरदी जनपद बहराइच 2. मनोज गुप्ता पुत्र कुंदन लाल गुप्ता निवासी ब्राहिमडीहा थाना फखरपुर जिला बहराइच को अन्तर्गत धारा 419/504/507/386 भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
विवेचना व साक्ष्य संकलन के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 18.06.2024 को अभियुक्त आदर्श शुक्ला द्वारा देशराज सोनकर पुत्र आज्ञाराम सोनकर निवासी गोसाईगांव थाना मोतीपुर जिला बहराइच की ब्रेजा कार अपने आवश्यक कार्य के लिए मांगकर नबाबगंज गया था वापस आते समय कार का अगला दाहिना टायर फट जाने के कारण गाडी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे व सांड से टकरा कर काफी क्षतिग्रस्त हो गयी ।
वाहन स्वामी देशराज सोनकार द्वारा अभियुक्त आदर्श शुक्ला पर गाडी की मरम्मत कराने के लिए जाने लगा जिस कारण अभियुक्त आदर्श शुक्ला द्वारा दिनाँक 18.06.2024 को अभियुक्त मनोज गुप्ता पुत्र कुंदन लाल गुप्ता निवासी ब्राहिमडीहा थाना फखरपुर जिला बहराइच के मोबाइल नं0- 7800876993 से केटीएल के जी.एम. फैजुल रहमान पुत्र स्व0 कदीर रहमान निवासी हाउस नं0 32 इंडेन इंक्लेव कुर्सी रोड थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ को उनके मो0नं0- 7408411314 पर गाडी की मरम्मत कराने हेतु माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह का प्रतिरूपण कर जान माल की धमकी दी गयी ।