संतकबीरनगर ।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने बताया है कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर सुलह समझौते के आधार पर मुकद्दमों,मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों,प्रकरणों के निस्तारण में अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती है।