विद्यालय /मदरसा की विवादित जमीन (कीमत लगभग 03 करोड) पर उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के आदेश से अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहित के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गयी कुर्क की कार्यवाही
नवयुग समाचार
बहराइच
न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज पंकज दीक्षित द्वारा अन्तर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहित के अन्तर्गत थाना क्षेत्र स्थित जरवल कस्बा स्थित मोहल्ला बैराकाजी में विवादित जमीन पर विद्यालय /मदरसा संचालित कर रहे प्रतिपक्षी 1.रज्जब अली पुत्र अहमद खाँ 2. कायम खाँ पुत्र जहूर खाँ 3. अनवर निवासीगण बैराकाजी जरवल कस्बा थाना जरवलरोड जनपद बहराइच द्वारा अली फात्मा जूनियर हाईस्कूल को लगभग 20 वर्षो से संचालित किया जा रहा था जिसके सम्बनंध में वाद सं0 6716 /2023 एंव कम्प्युटरीकृत वाद संख्या 7202308150306716 सैय्यद नसीर हैदर बनाम जहूर खाँ आदि की पत्रावली पर निर्णय करते हुए आदेशित किया गया कि विवादित सम्पत्ति को कुर्क कर किसी दो निष्पक्ष व्यक्तियो को देकर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा उपरोक्त कुर्क के सम्बन्ध में दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक रामानन्द कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी रुपेन्द्र कुमार गौड़ के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार राव* द्वारा थाना स्थानीय से टीम गठन कर आज दिनांक 08.01.2024 को मोहल्ला बैराकाजी स्थित उपरोक्त विद्यालय / मदरसे को विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार कुर्क किया गया ।