अलीगंज. मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2024 एवं 24.10.2024 के क्रम में शुक्रवार को विकास खण्ड अलीगंज के ग्राम प्रधानों को ई ग्राम स्वराज एवं पी एफ एम एस पोर्टल विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण उपनिदेशक पंचायत अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ के दिशा निर्देशन में विकास खण्ड सभागार अलीगंज पर कराया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ विधायक सत्यपाल सिंह राठौर माननीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशोक रत्न खण्ड विकास अधिकारी गोपाल गोयल सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं प्रधानों के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के प्रतीक चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं माल्यार्पण किया गया।
ग्राम प्रधानों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य। पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के प्राविधानुसार प्रधान को पद से हटाया जाना। ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न् दाखिल करने की जानकारी।
महिला ग्राम प्रधान को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जानकारी एवम उनमें नेतृत्व क्षमता एवम संचार कौशल के विकास के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गई।इसके साथ ही ई ग्राम स्वराज, पी एफ एम एस, जी पी डी पी, पी डी आई, स्थानीय विकास लक्ष्य एवं मेरी पंचायत व पंचायत निर्णय एप तथा पंचायत एवार्ड पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण नाहर सिंह वरिष्ठ फैकल्टी एवं प्रबंधक डीपीआरसी एटा प्रशिक्षक रोशन सिंह एवं अरुण कुमार द्वारा दिया गया। ग्राम प्रधानो में श्रीमती रीता सुमन देवी नीतू सरिता प्यारे मिया योगेन्द्र कुमार चंद्रशेखर करण सिंह आदि मौजूद रहे।
दिलीप सिंह मंडल ब्यूरो एटा उत्तर प्रदेश