संतकबीरनगर ।पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।थाना बखिरा में गोवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में, प्रभावी पैरवी के कारण, अभियुक्त इम्तियाज उर्फ नाटे को दोषी करार दिया गया है। 14 अक्टूबर को न्यायालय सीजे(जेडी)/एसीजेएम ने अभियुक्त की जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर उसे न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा और ₹1200 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न देने पर उसे 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों को कठोरतम दंड दिलाने की प्राथमिकता के तहत मानीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।