बहराइच में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार, 20.35 लाख की 8,140 कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद

बहराइच। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में नशीली एवं नियंत्रित दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बहराइच पुलिस और औषधि प्रशासन विभाग ने संयुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गोदाम का भंडाफोड़ किया है। टीम ने करीब 20.35 लाख रुपये मूल्य की 8,140 शीशियां कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद करते हुए मेडिकल एजेंसी संचालक अजय कुमार यादव उर्फ पवन यादव को गिरफ्तार किया है। अवैध दवाओं के परिवहन में प्रयुक्त एक कार भी सीज की गई है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्गा प्रसाद तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर नारायण दत्त मिश्र एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा पहुप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना रुपईडीहा और थाना दरगाह शरीफ पुलिस की संयुक्त टीम ने औषधि निरीक्षक विनयकृष्ण के सहयोग से की।

पहले हुई कार्रवाई से खुली सप्लाई चेन

पुलिस के अनुसार, भारत-नेपाल सीमा पर कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी क्रम में 29 जून 2026 को रुपईडीहा स्थित आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर छापेमारी की गई थी। वहां से 2,349 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप, 12,145 ट्रामाडोल कैप्सूल सहित बड़ी मात्रा में नियंत्रित दवाएं बरामद कर स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था।

पूछताछ के दौरान आदित्य मिश्रा ने खुलासा किया कि इन दवाओं की आपूर्ति अजय कुमार यादव करता था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की।

बिना लाइसेंस संचालित गोदाम से मिली भारी खेप

जांच के दौरान पुलिस टीम ने थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के असरफा परसौरा स्थित शिवांस मेडिकल एजेंसी और उसके संचालक के आवास परिसर की तलाशी ली। यहां बिना वैध लाइसेंस संचालित एक अवैध गोदाम से 25 बोरियों में रखी 8,140 शीशियां कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की गईं।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह करीब 150 रुपये में मिलने वाली कोडीन युक्त सिरप को 250 रुपये में बेचकर अवैध लाभ अर्जित करता था।

ये दवाएं हुईं बरामद

बरामदगी में ANREX, CODISON, COFIZA और OHMEREX-T ब्रांड की कोडीन युक्त कफ सिरप के अलावा अन्य नियंत्रित दवाएं एवं कैप्सूल शामिल हैं। पुलिस ने अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक कार भी सीज की है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

आरोपी के विरुद्ध थाना दरगाह शरीफ में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 एवं 8/25, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 278 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18A, 18B, 18C, 27, 28 एवं 28A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

इस कार्रवाई को भारत-नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बहराइच पुलिस की अब तक की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।

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