बहराइच
दिनांक 05.11.2024 को जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के दिनांक 21.10.2024 के आदेश के अनुक्रम में सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर व क्षेत्राधिकारी नगर रमेश चन्द्र पाण्डेय की उपस्थिति में मु0अ0सं0 125/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत देवेन्द प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र स्वर्गीय रामफल सिंह निवासी मोहनपुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच व उनकी पत्नी सारिका सिंह का मोहल्ला रायपुर राजा, केडिया अस्पताल, जेल रोड, थाना कोतवाली देहात स्थित मकान को कुर्क किया गया है ।
जो देवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह द्वारा की गयी आपराधिक कृत्यों से अर्जित अचल सम्पत्ति थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,46,81,269/- रुपये है ।
मौके पर तहसीलदार सदर, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात परमानन्द तिवारी, अपराध निरीक्षक आलोक सिंह तथा अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे ।