हत्या के मुकदमे में दोषसिद्ध अभियुक्त को मृत्युदण्ड तथा ₹1,00,000/ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
– 10 वर्षीय मासूम की दी गयी थी मानव बलि
• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया ।
• वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा।

घटना का सक्षिंप्त विवरण-
दिनांक 23.03.2023 को वादी मुकदमा किशुन पुत्र राममिलन वर्मा निवासी ग्राम परसा दखिला परसा अगैया थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच द्वारा सूचना दिया गया कि उनके बेटे विवेक वर्मा उम्र करीब 10 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गयी है ।
सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0सं0 153/2023 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । तदोपरान्त पुलिस अधीक्षक बहराइच एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बहराइच व क्षेत्राधिकारी नानपारा बहराइच के निर्देशन में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नानपारा हेमन्त कुमार गौड के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु प्रयास प्रारम्भ किये गये ।
दौरान कार्यवाही दिनांक 25.03.2023 को
1.अनूप वर्मा पुत्र रामकिशुन वर्मा निवासी परसा दा० परसा अगेथ्या थाना को0 नानपारा जनपद बहराइच, 2.चिन्ताराम पुत्र राम मिलन वर्मा निवासी परसा दा0 परसा अगैय्या थाना को0 नानपारा जनपद बहराइच व 3.जंगली पुत्र कल्लू निवासी बेचई पुरवा दा0 जगन्नाथपुर थाना को0 नानपारा जनपद बहराइच का नाम प्रकाश मे आया ।
अभियुक्त द्वारा पकड़े जाने के दौरान ही जुर्म को इकबाल करते हुए बताया गया कि अनूप वर्मा का दो-ढाई साल का लड़का सत्यम अक्सर मानसिक रूप से बीमार रहता है और कभी कभी बेहोश हो जाता है । काफी इलाज कराया गया फिर भी ठीक नहीं हुआ तो तांत्रिक जंगली पुत्र कल्लू के झांसे में आकर अभियुक्तगण अनूप वर्मा एवं चिन्ताराम उपरोक्त द्वारा विवेक वर्मा की नर बलि (हत्या) कर दी ।
अभियुक्त के निशांदेही पर आलाकत्ल फावड़ा का बेंत घटनास्थल से सटे गेंहू के खेत में व लोहे का फावडा को घटनास्थल के पास मकई के खेत से बरामद किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार गौड़ द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 26.04.2023 को अभियुक्तगण 1.अनूप वर्मा, 2.चिन्ताराम व 3.जंगली उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 302/34, 120-बी भा.द.वि. माननीय न्यायालय विचारण हेतु प्रेषित किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपो कों दिनांक 30.10.2023 को विरचित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण-
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना नानपारा, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर म0हे0का0 निशा यादव, थाना पैरोकार का0 निसार अहमद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 09.01.2026 को चिन्ताराम व जंगली उपरोक्त को आरोपों में दोषमुक्त किया गया जबकि अभियुक्त अनूप वर्मा पुत्र राम किशुन वर्मा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाए जाने पर मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियुक्त का विवरणः-
1. अनूप वर्मा पुत्र राम किशुन वर्मा परसा अगैय्या, थाना कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच
सजा का विवरण-
दोषसिद्ध अभियुक्त को-
– धारा 302 भा.द.सं. के अपराध में मृत्युदण्ड तथा ₹1,00,000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 वर्ष का साधारण कारावास
