बहराइच। मटेरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी इब्राहिम उर्फ गुल्ले को आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। फैसला 9 अक्टूबर 2026 को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, बहराइच की पीठासीन अधिकारी सुश्री कविता निगम ने सुनाया।

नमाज पढ़कर लौटते समय हुई थी हत्या
पुलिस के अनुसार, 7 जून 2024 की सुबह करीब 4:50 बजे वसीम खां मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के इब्राहिम उर्फ गुल्ले पुत्र कुतुबुद्दीन ने कथित तौर पर पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी रेशमा बेगम की तहरीर पर थाना मटेरा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने 9 जुलाई 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने इब्राहिम उर्फ गुल्ले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।
आर्म्स एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त
पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट के आरोपों से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। मामले में मॉनिटरिंग सेल, थाना मटेरा पुलिस, अभियोजन पक्ष और न्यायालय पैरवी से जुड़े कर्मियों की भूमिका रही।
